Publish Date: Sun, 20 Jun 2021 (18:59 IST)
Updated Date: Sun, 20 Jun 2021 (19:04 IST)
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने रविवार को कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 लॉकडाउन में एक और सप्ताह का विस्तार देते हुए इसे 28 जून तक बढ़ा दिया। हालांकि शादी समारोह और अंतिम संस्कार पर लागू पाबंदियों में ढील देने की भी घोषणा की है। कार्यालय भी अब पूरी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे।
मुख्य सचिव विजई वर्धन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, कोविड बचाव नियमों का सख्ती से पालन करते हुए शादी समारोह और अंतिम संस्कार में अब 50 तक मेहमान शामिल हो सकते हैं। पहले यह संख्या 21 तक सीमित थी।
इसके मुताबिक, कॉर्पोरेट कार्यालय को पूरी क्षमता से संचालित किया जा सकता है। हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी के नियमों समेत अन्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना होगा। साथ ही कार्यालयों को नियमित तौर पर सैनेटाइज करना होगा।
आदेश के मुताबिक, राज्य में अभी स्वीमिंग पूल एवं स्पा बंद ही रहेंगे, जबकि क्लब हाउस, रेस्त्रां और गोल्फ कोर्स के बार 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं। आदेश में कहा गया, कोविड संक्रमण के नए मामलों एवं संक्रमण की दर में कमी आई है।
हालांकि कोविड महामारी की रोकथाम के मद्देनजर बचाव एवं सावधानी उपायों को जारी रखते हुए 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा' को एक और सप्ताह के लिए विस्तार दिया गया है, जो कि राज्य में 21 जून सुबह पांच बजे से 28 जून सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। हरियाणा सरकार ने सातवीं बार लॉकडाउन को विस्तार देने की घोषणा की है।(भाषा)
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Publish Date: Sun, 20 Jun 2021 (18:59 IST)
Updated Date: Sun, 20 Jun 2021 (19:04 IST)