Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

होटल, रेस्तरां, मॉल 8 जून से खुलेंगे, कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन

हमें फॉलो करें होटल, रेस्तरां, मॉल 8 जून से खुलेंगे, कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन
, शनिवार, 30 मई 2020 (21:40 IST)
नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को देश के कंटेनमेंट जोन में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की। साथ ही कहा कि 8 जून से आतिथ्य सत्कार (हॉस्पिटैलिटी) सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति होगी।

केन्द्र ने लॉकडाउन में और अधिक छूट संबंधी शनिवार को जारी नए दिशा-निर्देशों को लॉकडाउन हटाने का प्रथम चरण (अनलॉक 1) बताया है। देश में 25 मार्च से जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है।

नए दिशा-निर्देशों में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन से बाहर जिन गतिविधियों पर पाबंदी लगी थी, उन्हें 1 जून से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। उसमें कहा गया है कि लॉकडाउन, जिसका चौथा चरण रविवार को समाप्त हो रहा है, निषिद्ध क्षेत्रों में 30 जून तक प्रभावी रहेगी।

दिशा-निर्देश में कहा गया है कि सार्वजनिक धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाएं भी आठ जून से शुरू हो जाएंगी।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेनों, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभाओं आदि को शुरू करने का निर्णय परिस्थितियों का आकलन करने के बाद लिया जाएगा।

दिशा-निर्देश में कहा है कि स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह के बाद खोला जाएगा। उसमें कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश शिक्षण संस्थानों को जुलाई से खोलने के संबंध में अभिभावकों और अन्य संबंधित लोगों के साथ चर्चा कर सकते हैं।

आज जारी दिशा-निर्देश में कर्फ्यू का समय भी बदलकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा देशभर में अन्य लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।(भाषा)

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, चौधरी चरण सिंह को 'भारत रत्न' से सम्मानित करने की मांग