नई दिल्ली। देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। केंद्र ने राज्यों से एहतियाती उपायों तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं को सख्ती से लागू करने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी लोग मास्क पहनें, हाथ साफ रखें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। प्रशासन इसके लिए सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर जुर्माने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र है। नई गाइडलाइन 1 दिसंबर से लागू होगी। जानिए नई गाइडलाइन की 10 खास बातें-
1. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से इन दिशा-निर्देशों को पूरी सख्ती से लागू करने को कहा है।
2. नए दिशा-निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोरोना के खिलाफ अभियान में अब तक देश ने जो सफलता हासिल की है उसे बरकरार रखते हुए इसे और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जाएं।
3. नई गाइडलाइन में जोर देकर कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में सभी दिशा-निर्देशों को पूरी तरह से लागू किया जाए और वहां केवल अनिवार्य सेवाओं की गतिविधि की ही अनुमति दी जानी चाहिए। स्थानीय प्रशासन स्थिति के अनुसार रात्रि कर्फयू जैसे उपाय भी लागू कर सकता है लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना किसी तरह की पूर्णबंदी लागू करने की अनुमति नहीं है।
4. कंटेनमेंट जोन के बाहर जाने और उनमें अंदर आने पर भी पूरी तरह से रोक लगाने को कहा गया है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों मैं भी विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर पहले से ही सभी तरह की गतिविधियों की शर्तों के साथ अनुमति है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
5. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे त्योहारों और सर्दी के मौसम को देखते हुए विशेष सावधानी बरतें तथा जिला, स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और पुलिस को गृह मंत्रालय तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया को लागू करने के प्रति जवाबदेह बनाए। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।
6. राज्य सरकारों से सामाजिक और धार्मिक समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 100 तक सीमित रखने और जरूरत पड़ने पर इससे भी कम करने को कहा गया है।
7. कंटेनमेंट जोन का सावधानी से निर्धारण करने और इसकी सूची वेबसाइट पर डालने को कहा गया है।
8. घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने और निगरानी के लिए टीम बनाने को भी कहा गया है। संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने तथा उनके क्वारंटाइन को सुनिश्चित करने का प्रावधान भी दिशा-निर्देशों में किया गया है।
9. बड़े बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन के साधनों में भीड़भाड़ के मद्देनजर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा जिसका सभी को सख्ती से पालन करना होगा। अंतरराष्ट्रीय यात्रा, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, प्रदर्शनी और सामाजिक तथा धार्मिक समारोह के लिए लागू दिशा निर्देशों में भी कोई फेरबदल नहीं किया गया है। इन आयोजनों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या 200 या हॉल की आधी क्षमता तक सीमित रहेगी। हालांकि सरकार स्थिति के अनुसार इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिक से अधिक सौ या उससे भी कम कर सकती है।
10. जिन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में संक्रमण की दर 10 प्रतिशत से अधिक है वहां कार्यालयों के समय को आगे पीछे किया जा सकता है। राज्यों के अंदर तथा उनके बाहर आवागमन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। बुजुर्गों, अनेक रोगों से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढावा देने को भी कहा गया है। (वार्ता)