Publish Date: Tue, 07 Jul 2020 (08:34 IST)
Updated Date: Tue, 07 Jul 2020 (08:38 IST)
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन से थोड़़ी और राहत देते हुए राज्य में होटलों को 33 प्रतिशत क्षमता के साथ 8 जुलाई से खोलने की सोमवार को सशर्त अनुमति दे दी। यह मंजूरी सिर्फ संक्रमण निषेध क्षेत्र से बाहर रखे गए होटलों को दी गई है।
सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक यह आदेश लॉज और अतिथिगृहों पर भी लागू होगा। परिचालन शुरू करने वाले सभी होटलों इत्यादि को सामुदायिक दूरी और साफ-सफाई से जुड़ी सभी मानक प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
इस आदेश से 1 दिन पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विभिन्न होटल संगठनों से बातचीत की थी। ठाकरे ने उन्हें मानक परिचालन नियम (एसओपी) तय करने के बाद जल्द से जल्द होटल खोलने की अनुमति देने के लिए कहा था। हालांकि राज्य में जारी लॉकडाउन 31 जुलाई तक बना रहेगा।
अधिसूचना के मुताबिक ठहरने की सुविधा देने वाले होटल, लॉज और अतिथिगृहों को 33 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति होगी। हालांकि शॉपिंग मॉल के साथ बने होटलों को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।
सरकार ने कहा कि इनमें से जिन होटल इत्यादि को स्थानीय प्रशासन ने क्वारंटाइन के तौर पर उपयोग करने के लिए चिन्हित किया है, वे वैसे ही काम करते रहेंगे। उनके बारे में आगे कोई फैसला स्थानीय प्रशासन लेगा। होटलों को दोबारा खोलने की अनुमति देने के साथ ही सरकार ने उन्हें सिर्फ कोविड-19 के बिना लक्षण वाले लोगों को ही ठहराने के लिए कहा है।
सरकार ने निर्देश दिया है कि किसी भी आगंतुक को होटल में प्रवेश की अनुमति सिर्फ मास्क के साथ दी जाएगी। उसे होटल के अंदर भी पूरे वक्त मास्क पहनना होगा। सभी आगंतुकों को अनिवार्य तौर पर 'आरोग्य सेतु' ऐप रखना होगा।
सरकार ने होटलों को क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म और डिजिटल भुगतान जैसी संपर्करहित प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दिया है। साथ ही उन्हें हर आगंतुक की प्रवेश और स्वागत कक्ष पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा वायरस फैलने से रोकने के अन्य उपाय भी मसलन स्वागत कक्ष पर कांच या पारदर्शी दीवार का उपयोग, पैडल या सेंसर से चलने वाली सैनिटाइजर मशीन इत्यादि का उपयोग करना होगा। (भाषा)