Publish Date: Sat, 18 Sep 2021 (21:29 IST)
Updated Date: Sat, 18 Sep 2021 (21:32 IST)
देहरादून। डेढ़ साल के लंबे इंतजार के बाद 21 सितंबर से प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार ने एसओपी (SoP) जारी कर दी है। इस एसओपी के तहत स्कूल स्टाफ के साथ ही छात्रों के लिए भी कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य किया गया है।
एसओपी में स्कूली बच्चों को टिफन साथ लाने की मनाही की गई है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अग्रिम आदेशों तक विद्यालयों में प्रार्थना सभा, बालसभा, खेल संगीत तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा।
बच्चों को पका-पकाया मिड डे मील परोसने की भी मनाही रहेगी। प्रत्येक स्कूल को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करना होगा जो सोशल डिस्टेंसिंग, समेत कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए उत्तरदाई होगा।
यदि विद्यालय के छात्रों अध्यापक या फिर अन्य स्टाफ में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं तो जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग को तत्काल प्रभाव से सूचित किया जाने का काम स्कूल के हेड मास्टर का होगा। मिड डे मील तैयार करने वाली भोजन माताओं को भी स्कूल में उपस्थित रह स्कूलों के सेनिटाइजेसन का काम में सहायता करनी होगी।