चंडीगढ़। पंजाब में कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले तेजी से बढ़ने के मद्देनजर बुधवार को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रात के कर्फ्यू का पूरे राज्य में विस्तार करने की घोषणा की और राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगाने का आदेश दिया।
सिंह ने कहा कि राजनीतिक आयोजनों पर रोक का जो भी उल्लंघन करेगा, भले ही वह नेता ही क्यों न हो, उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू अब सभी 22 जिलों में लागू रहेगा। इसे अभी तक 12 जिलों में ही लगाया लगाया था।
नई पाबंदियों के तहत बंद जगह में अंतिम संस्कार या शादियों में केवल 50 तथा खुली जगह में ऐसे अवसरों में केवल 100 अतिथियों की अनुमति होगी। एक सरकारी बयान के अनुसार कार्यालयों में सभी कर्मियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
इस बयान में नई पाबंदियों का ब्योरा है जिन्हें राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लगाया गया है। नई पाबंदियां और पुरानी पाबंदियां 30 अप्रैल तक प्रभाव में रहेंगी। पुरानी पाबंदियों के तहत विद्यालय एवं शिक्षण संस्थान बंद किए गए थे।
नई पाबंदियों के तहत मॉलों में दुकानदारों को कुछ राहत दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक समय पर एक दुकान में अधिकतम 10 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति दी है, पहले एक समय पर पूरे मॉल में 100 से अधिक व्यक्तियों के जाने की मनाही थी। बयान के अनुसार, नए निर्देश के अनुसार अब एक समय पर एक मॉल, जहां 20 दुकानें हैं, में 200 लोगों को जाने दिया जाएगा।
राज्य में मंगलवार को 62 लोगों की कोरोनावायरस से मौत हो गई, जबकि 2924 नए मामले सामने आए। राज्य में इस महामारी के मामले 2,57,057 हो गए। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 स्थिति पर समीक्षा बैठक में उच्च संक्रमण दर एवं मृत्यु दर पर चिंता प्रकट की।(भाषा)