जयपुर। कोरोनावायरस संक्रमण मामलों में आई गिरावट को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 2 जून से धीरे-धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य में व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित छूट दी गई है।
कहां दी गई है छूट : विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट उन्हीं स्थानों पर दी जा सकेगी, जहां संक्रमण दर 10 प्रतिशत से कम होगी अथवा ऑक्सीजन, आईसीयू व वेंटिलेटर बिस्तरों उपयोग 60 प्रतिशत से कम होगा।
राज्य के सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः साढ़े 9 बजे से सायं 4 बजे तक खुलेंगे, 7 जून, 2021 से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुलेंगे।
राज्य में एक ही जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे रहेगा जबकि 8 जून के बाद मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन की अनुमति होगी। इसी तरह, राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन मरम्मत की दुकानों को अनुमति रहेगी।
क्या रहेंगे प्रतिबंध : राज्य में उपचाराधीन मामलों की संख्या 10 हजार आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन सप्ताहांत कर्फ्यू लागू रहेगा।
लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। शादी-समारोह 30 जून तक स्थगित। शादी के लिए टेन्ट हाउस व हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। शादी हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
इसी तरह, किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों/मेलों/ हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।
धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु श्रद्धालुओं के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।