नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली और बंबई उच्च न्यायालयों में कोविड-19 टीके से संबंधित सुनवाई पर गुरुवार को रोक लगा दी। न्यायालय ने सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक की ओर से मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किए जाने की अनुरोध वाली याचिकाओं पर केंद्र और अन्य को नोटिस भी जारी किए।
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने 2 कंपनियों की उन याचिकाओं का संज्ञान लिया जिनमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय टीके से जुड़े मुद्दों पर समानांतर सुनवाई कर रहे हैं और याचिकाओं को आधिकारिक निर्णय के लिए शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित कोविड-19 टीके से संबंधित मामलों को सुनवाई के लिए अपने पास स्थानांतरित किया। टीका निर्माता कंपनियों ने कहा कि भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालय यह आंकड़े मांग रहे हैं कि अभी तक कितने टीकों का उत्पादन किया गया है और वे कब सबके लिए टीका मुहैया कराएंगे? (भाषा)