नई दिल्ली। लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किए गए यात्रा पास की वैधता 3 मई तक होगी। दिल्ली पुलिस ने यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को बंद की अवधि 3 मई तक बढ़ाए जाने की घोषणा किए जाने के बाद उठाया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए बंद को बढ़ाया जाना बेहद जरूरी था।
दिल्ली पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव ने एक आंतरिक संवाद में कहा, पुलिस पास 14 अप्रैल तक की वैधता के साथ जारी किए गए थे। बंद की अवधि क्योंकि बढ़ा दी गई है, ऐसे में पास 3 मई तक वैध बने रहेंगे और इसलिए पासों की समीक्षा के लिए अलग से कोई आदेश नहीं दिया जा रहा।
उन्होंने कहा कि सभी दिशा निर्देश, निर्देश और आदेश अगले आदेश तक वैध होंगे। उन्होंने कहा, ड्यूटी पर तैनात पुलिस के सभी कर्मचारी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ई-पास का सम्मान करेंगे, अगर वह मोबाइल फोन पर जारी वास्तविक संदेश और व्यक्ति के पहचान-पत्र के साथ हों।