नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Corona virus) कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए देशभर में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक जारी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है। शनिवार को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन-5 को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दी है। लॉकडाउन को अब केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर इसकी अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। 1 से 30 जून तक के लॉकडाउन 5.0 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 8 जून से चरणबद्ध तरीके से कई रियायतें लागू होंगी। कंटेनमेंट जोन कहां होगा, इसका फैसला कलेक्टर करेंगे।
3 चरणों में खत्म होगा लॉकडाउन : लॉकडाउन खत्म करने का काम तीन चरणों में पूरा होगा। 8 जून से शुरू होने वाले पहले चरण को अनलॉक 1 (Unlock-1) नाम दिया गया है। जुलाई से अनलॉक 2 शुरू होगा, जबकि तीसरे चरण की तारीख अभी तय नहीं की गई है। देशभर में 8 जून से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था।
क्या खुलेगा पहले चरण में : पहले चरण में नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थानों को 8 जून से खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, सैलून, होटल तथा अन्य आतिथ्य सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ उचित परामर्श करने के बाद इस तरह की गतिविधियों के लिए एसओपी जारी करेगा।
आवाजाही पर पाबंदी खत्म : गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के मुताबिक अंतरराज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी यानी जहां अनुमति हैं, वहां मेट्रो को छोड़कर एक राज्य से दूसरे राज्य में बस, टैक्सी और अन्य परिवहन का संचालन किया जा सकेगा। हालांकि राज्य चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले से लोगों को ठोस कारण बताना होगा। इसे जनता के बीच ठीक ढंग से प्रचारित करना होगा।
दूसरे चरण में किसे मिलेगी छूट : दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे। हालांकि ऐसा केवल राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ स्कूलों, बच्चों के माता-पिता और अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद ही किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए भी एक एसओपी भी तैयार करेगा।
तीसरे चरण में अनलॉक होगा पूरा देश : तीसरे चरण में परिस्थिति के आकलन के बाद अंतराराष्ट्रीय उड़ानें, सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो रेल शुरू करने पर विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार के अलावा ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल तक को भी खुलने की अनुमति मिलेगी। केंद्र द्वारा जारी दिशा-निदेर्शों का ध्यान रखना जरूरी होगा।
जारी रहेंगी ये पाबंदियां : केंद्र सरकार ने भले ही देश को अनलॉक करना शुरू कर दिया है, लेकिन कई पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी। शादियों में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। घर से बाहर निकलने पर फेस मॉस्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य बना रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक रैली पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
लागू रहेंगी ये सलाहें : 65 साल से ज्यादा के लोग, गर्भवती महिलाएं, पहले से बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह लागू रहेगी। गाइड लाइन में कहा गया है कि जहां तक हो सके लोग घर से ही काम करें, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें। कार्यस्थलों पर स्क्रीनिंग और साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था हो, सैनेटाइजेशन किया जाए।
लॉकडाउन के चार चरण : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर 25 मार्च से 21 दिन के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। फिर उसे बढ़ाकर 3 मई, 17 मई और फिर 31 मई तक किया गया। अब इसे (लॉकडाउन को) निषिद्ध क्षेत्रों में 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। 25 मार्च से लागू लॉकडाउन की अवधि को 8 जून तक जोड़ें तो यह 75 दिन हो जाएगा। चीन के शहर वुहान में भी 72 दिन बाद लॉकडाउन को करीब-करीब पूरी तरह खत्म किया गया था।