डिजिटल भुगतान लेने वाले छोटे कारोबारियों को कर में छूट

Webdunia
सोमवार, 19 दिसंबर 2016 (22:46 IST)
नई दिल्ली। सरकार ने डिजिटल भुगतान लेने वाले दो करोड़ रुपए तक का प्रतिवर्ष कारोबार करने वाले कारोबारियों को कर छूट दी है। उनको मौजूदा आठ प्रतिशत की बजाय छह प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना होगा।         
         
    
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44 ए डी के अनुसार दो करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का कारोबार करने वाला व्यैक्तिक, अविभाजित हिन्दू परिवार और अन्य भागीदारी आयकर दाता को आठ प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना होता है।  
 
सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए बैंकिंग और डिजिटल माध्यम से भुगतान लेने वाले कारोबारियों के लिए यह दर आठ प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दी है।
              
मंत्रालय का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। यह प्रावधान वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लागू होगा। इस आशय का प्रावधान वित्त विधेयक 2017 में किया गया है। (वार्ता) 

Show comments

5वें चरण में 57.40 फीसदी मतदान, बारामूला में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, जानें कहां कितने प्रतिशत पड़े वोट

वाइस प्रेसिडेंट मुखबेर ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति बने, भारत में 1 दिन का शोक

भीषण गर्मी में लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में सुस्त रही मतदान की रफ्तार, आदित्य ठाकरे ने निर्वाचन आयोग पर उठाए सवाल

AAP की मुश्किलें बढ़ीं, ED की चार्जशीट में खुलासा अमेरिका, ईरान, यूएई जैसे देशों से मिली करोड़ों की फंडिंग

दिग्विजय सिंह का दावा, I.N.D.I.A. गठबंधन को वैसा ही समर्थन मिल रहा, जैसा 1977 में...

Weather Updates: अगले 5 दिनों तक नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, Kerala में भारी बारिश का अलर्ट

Pune accident : बिना रजिस्ट्रेशन सड़कों पर दौड़ रही थी लक्जरी पोर्शे कार, नहीं किया था 1,758 रुपए के शुल्क का भुगतान

कंगना ने विक्रमादित्य को कहा बिगड़ैल शहजादा, मां पर भी किया तंज

छात्रा से दुष्कर्म और वीडियो सार्वजनिक करने के दोषी शिक्षक को 25 साल की जेल

क्या है भरतपुर रियासत के पूर्व राजपरिवार की लड़ाई, जो कोर्ट की दहलीज तक आई?

अगला लेख