Publish Date: Mon, 14 Nov 2022 (21:31 IST)
Updated Date: Mon, 14 Nov 2022 (22:34 IST)
इंदौर (मध्यप्रदेश)। इंदौर की जिला अदालत ने 1 साल की बच्ची से दुष्कर्म के 4 वर्ष पुराने मामले में मुजरिम को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही राज्य सरकार से सिफारिश की कि वह पीड़ित बच्ची के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा दे। अभियोजन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अदालत ने मुजरिम पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने मामले में सोनू बंसल को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (ए) (बी) (12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने मुजरिम पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन विभाग के अधिकारी ने बताया कि 29 सितंबर 2018 की देर रात बंसल ने शहर के एमजी रोड क्षेत्र में 1 साल की बच्ची को उस वक्त अगवा किया, जब वह अपने माता-पिता और 4 वर्षीय बहन के साथ सो रही थी। अधिकारी के मुताबिक 4 वर्षीय लड़की ने अपने माता-पिता को नींद से जगाया और उन्हें बताया कि उसकी छोटी बहन जमीन पर पड़ी है।
उन्होंने बताया कि घबराए माता-पिता ने मौके पर पहुंचकर देखा कि दुष्कर्म की शिकार उनकी दुधमुंही बच्ची घायल पड़ी थी और उन्होंने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया था। अधिकारी ने बताया कि मुजरिम ने इस दंपति की 4 साल की बड़ी बेटी के भी कपड़े उतारने की कोशिश की थीलेकिन वह किसी तरह भागकर अपने माता-पिता के पास आ गई थी।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta