इस्लामाबाद। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य करार दिया। इस फैसले से इमरान को बड़ा झटका लगा है। उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो गई है।
सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के सांसदों ने अगस्त में खान के खिलाफ पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ECP) में शिकायत दी थी। इस शिकायत में तोशखाना (देश का भंडार गृह) से रियायती मूल्य पर खरीदे गए उपहारों की बिक्री से हुई आय का खुलासा न करने को लेकर खान को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी।
मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद स्थित ईसीपी सचिवालय में खान के खिलाफ फैसला सुनाया।
इमरान खान 2018 में पीएम बने थे। उन्हें अरब देशों की यात्राओं के वक्त वहां के शासकों द्वारा महंगे गिफ्ट मिले थे। इमरान ने इन्हें तोशखाना में जमा करा दिया। इमरान खान ने बाद में तोशखाना से इन्हें सस्ते दामों पर फिर खरीद लिया और मुनाफे में बेच दिया। इतना ही नहीं इमरान ने आयकर विभाग को इन उपहारों की बिक्री भी नहीं दिखाई।