ढाका। बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि महिलाओं को अब अपनी निकाह के सर्टिफिकेट पर वर्जिन (कुंवारी) शब्द नहीं लिखना होगा। कुंवार के स्थान पर सर्टिफिकेट में अविवाहित शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अदालत के इस फैसले से महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
अदालत ने बांग्लादेश सरकार को आदेश दिया है कि सर्टिफिकेट पर वर्जिन शब्द की जगह अविवाहित शब्द इस्तेमाल हो। नए नियमों के अनुसार, दूल्हे को भी अब बताना होगा कि वह अनमैरेड, तलाकशुदा या विधुर है। उल्लेखनीय है कि यहां निकाह के वक्त सर्टिफिकेट में महिलाओं को अपना स्टेटस चुनना होता है जिसमें तीन विकल्प- कुंवारी, तलाकशुदा और विधवा है। पहले पुरुषों के लिए यह बाध्यता नहीं थी।
महिलाओं की निजता की रक्षा करने वाले महिला परिषद ने पूरे विश्वास के साथ यह लड़ाई लड़ी। इस फैसले को लेकर महिलाएं काफी खुश दिखाई दे रही है।
2014 में अदालत में रिट पीटिशन दर्ज कराकर 1974 के बांग्लादेश मुस्लिम मैरेज एंड डायवोर्स एक्ट में बदलाव की मांग की गई थी। सरकार को मैरेज सर्टिफिकेट में इस नए बदलाव के लिए दो महीने का समय दिया गया है।
मुस्लिम मैरेज रजिस्ट्रार मोहम्मद अली अकबर ने भी इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि ढाका में मैंने कई शादियां कराई। मुझसे अकसर यह सवाल किया जाता है कि पुरुष अपने स्टेटस का खुलासा नहीं करते लेकिन महिलाओं को अपना स्टेटस बताना जरूरी है। हमेशा मेरा यही जवाब होता है कि यह मेरे हाथ की बात नहीं। अब मुझसे यह सवाल नहीं पूछा जाएगा।