Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

इक्वाडोर की जेल में खूनी झड़प, गिरोहों की लड़ाई में 68 कैदियों की मौत

हमें फॉलो करें इक्वाडोर की जेल में खूनी झड़प, गिरोहों की लड़ाई में 68 कैदियों की मौत
, रविवार, 14 नवंबर 2021 (18:38 IST)
क्विटो। इक्वाडोर की सबसे बड़ी जेल 'लिटोरल पेनिटेंशरी' के अंदर शनिवार को प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के बीच लंबे समय तक चली गोलीबारी में 68 कैदी मारे गए और 25 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि घटना के काफी देर बाद तक स्थिति अनियंत्रित रही।
 
अधिकारियों ने बताया कि जेल के अंदर मौजूद अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ गिरोह से जुड़े प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच लड़ाई का यह ताजा मामला है। घटना तटीय शहर गुआयाकिल में जेल में सुबह होने से पहले हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कुछ शव झुलसे हुए, जेल के अंदर जमीन पर पड़े दिख रहे हैं।
 
गुआस प्रांत के गवर्नर पाब्लो अरोसेमेना ने कहा कि शुरुआती लड़ाई करीब आठ घंटे तक चली। कैदियों ने पैवेलियन 2 में जाने के लिए दीवार को डायनामाइट से उड़ाने का प्रयास किया और आगजनी की। अरोसेमेना ने कहा कि हम मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ रहे हैं, यह बहुत मुश्किल है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता कार्लोस जिजोन ने बताया कि हमें लिटोरल पेनिटेंशरी में नयी झड़पों की सूचना मिली है। हॉल 12 के कैदियों ने हॉल सात के उन लोगों पर हमला किया, जो कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे।
 
उन्होंने कहा कि लगभग 700 पुलिस अधिकारी जेल के अंदर एक दल के साथ स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या अधिकारियों ने परिसर पर नियंत्रण हासिल कर लिया है या घटना में क्या कोई और हताहत हुआ है। इससे पूर्व 2 महीने पहले सितंबर में लिटोरल जेल में गिरोहों के बीच रक्तपात हुआ था जिसमें 119 लोग मारे गए थे। जेल में 8000 से अधिक कैदी हैं।
 
पुलिस कमांडर जनरल तान्या वरेला ने कहा कि ड्रोन से पता चला कि 3 पैवेलियन में कैदी बंदूकें और विस्फोटकों से लैस थे। अधिकारियों ने बताया कि कैदियों को आपूर्ति में लगे वाहनों के माध्यम से हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी और कभी-कभी यह ड्रोन के द्वारा भी किया जाता है। राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो द्वारा अक्टूबर में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के बीच जेल में हिंसा की घटना हुई है। राष्ट्रीय आपातकाल सुरक्षा बलों को मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से लड़ने का अधिकार देती है।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

COP26: ग्लासगो जलवायु समझौते के बारे में 5 बातें जो हमें जाननी चाहिए