पाकिस्तान की अदालत ने उज्मा को भारत लौटने की अनुमति दी

Webdunia
बुधवार, 24 मई 2017 (12:13 IST)
इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने बुधवार को एक पाकिस्तानी व्यक्ति पर जबरन शादी करने का आरोप लगाने वाली भारतीय नागरिक उजमा को भारत लौटने की इजाजत दी।
 
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसीन अख्तर कियानी ने उज्मा और उसके पति ताहिर अली की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए उज्मा को भारत लौटने की अनुमति दे दी है। उज्मा ने भारत लौटने के लिए अर्जी लगाई थी जबकि ताहिर अली ने अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मांगी थी।
 
अदालत ने निर्देश दिया कि उज्मा भारत लौटने के लिए स्वतंत्र हैं तथा उन्हें वाघा बॉर्डर तक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जस्टिस अख्तर ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर वह चाहे तो पति से बात कर सकती है, लेकिन उज्मा ने बात करने से इनकार कर दिया।
            
इस महीने की शुरुआत में खैबर पख्तुनख्वाह निवासी ताहिर अली के साथ शादी के करने के बाद 22 वर्षीय उज्मा के लापता होने की भारतीय उच्चायोग को रिपोर्ट मिली थी। (वार्ता)

Show comments

PM मोदी को पसंद आया खुद का डांस, एक्स पर किया कमेंट

राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लिखा खुला पत्र, पढ़िए क्या सलाह दी

PM मोदी ने संविधान को बदलने और खत्म करने का मन बना लिया : राहुल गांधी

LG ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की NIA जांच की सिफारिश, खालिस्तानी संगठन से पैसा लेने का आरोप

Lok Sabha Elections 2024: क्या वाकई 2 चरणों में कम हुई वोटिंग, SBI की Research रिपोर्ट में सामने आया सच

तीसरे चरण में रात 8 बजे तक 60% से ज्यादा वोटिंग, महाराष्ट्र में सबसे कम

बंगाल में 25000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने पर SC ने लगाई रोक, CBI को कहा- जल्दबाजी में न करे कार्रवाई

हरियाणा में 3 निर्दलीय MLA ने छोड़ा नायब सैनी सरकार का साथ

बंगाल में भारी बारिश के चलते 12 लोगों की मौत, सीएम ममता ने की संवेदना व्यक्त

सुरक्षा बलों को मिली अहम सफलता, 10 लाख के इनामी आतंकी बासित डार को 3 साथियों के साथ मार गिराया

अगला लेख