अब राजनीति नहीं कर सकेंगे नवाज शरीफ

Webdunia
शुक्रवार, 13 अप्रैल 2018 (14:32 IST)
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के शुक्रवार के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद देश के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जीवन भर पर किसी सार्वजनिक पद पर आसीन नहीं हो सकेंगे। 
 
'द डॉन' की खबर के मुताबिक पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वमत से अपने फैसले में संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति को आजीवन के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। 
 
संविधान के अनुच्छेद 62 (1)(एफ) के अनुसार सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति को निश्चित शर्तों के अनुसार अयोग्य ठहराया जाता है लेकिन अयोग्यता की अवधि तय नहीं की गई है। 
 
गौरतलब है कि अनुच्छेद 62 के तहत ही 68 वर्षीय शरीफ को 28 जुलाई, 2017 को पनामा पेपर्स मामले में अयोग्य ठहराया गया था। 
 
इसके बाद उच्चतम न्यायालय की एक अन्य पीठ ने पिछले साल 15 दिसंबर को इसी प्रावधान के तहत पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ के नेता जहांगीर तरीन को अयोग्य ठहराया था। 
 
न्यायमूर्ति उमर अता बंदियाल के फैसले में कहा गया है कि भविष्य में किसी भी सांसद या लोक सेवक को अगर अनुच्छेद 62 के तहत अयोग्य ठहराया जाता है तो उन पर यह प्रतिबंध स्थायी होगा। ऐसे व्यक्ति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और ना ही संसद के सदस्य बन सकेंगे। (भाषा) 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Amit Shah के राज्यसभा भाषण का वीडियो शेयर करने पर सख्ती, X ने कांग्रेस समेत कुछ नेताओं को भेजा नोटिस

India-China : NSA डोभाल विशेष प्रतिनिधि वार्ता के लिए चीन में, उपराष्ट्रपति से की मुलाकात

Dr. Ambedkar पर Amit Shah की टिप्पणी पर क्या बोले Chandrashekhar?

Top bikes : 2024 में भारत में कौन सी बाइक बनी नंबर वन, और क्यों

अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा- अंबेडकर पर मेरा पूरा बयान दिखाया जाए

सभी देखें

नवीनतम

भाजपा सांसदों का हेल्थ अपडेट, सारंगी सिर में टांके आए, राजपूत का BP हाई

संसद में धक्कामुक्की : मल्लिकार्जुन खरगे के साथ हुआ दुर्व्यवहार, कांग्रेस ने लगाया आरोप, पुलिस से की शिकायत

Maharashtra : हनीमून की जगह को लेकर हुआ विवाद, ससुर ने दामाद पर फेंका तेजाब

भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए का होगा : नितिन गडकरी

क्या होता है फेक पनीर, कहीं आप भी तो नहीं खा रहे नकली पनीर?

अगला लेख