पाक सुप्रीम कोर्ट ने श्मशान घाट के अधिग्रहण पर लिया संज्ञान

Webdunia
गुरुवार, 28 सितम्बर 2017 (17:44 IST)
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कराची में हिन्दू समुदाय के श्मशान घाट का, वैकल्पिक भूमि या मुआवजा दिए बिना कथित तौर पर अधिग्रहण करने को लेकर सिन्ध सरकार से जवाब मांगा है।
 
इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रधान न्यायाधीश मियां शाकिब निसार ने बुधवार को सिंध सरकार को इस संबंध में विस्तार से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह की समय सीमा दी है। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की खबर के मुताबिक हिन्दू समुदाय के नेता राम नाथ महाराज की अर्जी पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि सिंध की सरकार ने वर्ष 2008 में ल्यारी एक्सप्रेसवे बनाने के लिए हिन्दू समुदाय की भूमि का अधिग्रहण कर लिया था।
 
उन्होंने कहा कि 9 साल बाद भी उन्हें इसके बदले में कोई अन्य भूमि या कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि श्मशान घाट ना होने के कारण हिन्दू समुदाय को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधान न्यायाधीश ने सिंध के मुख्य सचिव को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। (भाषा)

Show comments

जरूर पढ़ें

हिमाचल में सामने आई उड़ने वाली दुर्लभ गिलहरी, क्या है इसकी विशेषता

2011 से भी बड़ी तबाही आएगी 2025 में, सुनामी को लेकर एक महिला की भविष्यवाणी!

अब अमेरिका में ही बढ़ेगी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें

केजरीवाल ने शीश महल के रखरखाव पर हर महीने खर्च किए 31 लाख रुपए

वक्फ के बाद अब संघ की नजर ईसाइयों की भूमि पर

सभी देखें

नवीनतम

Waqf Bill : वक्फ बिल को मिली राष्‍ट्रपति की मंजूरी, बना नया कानून

देश में लागू हुआ नया वक्‍फ कानून, राष्‍ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी

Waqf को लेकर कंगना रनौत ने साधा निशाना, कांग्रेस पर लगाया यह आरोप...

उप्र के सभी जिलों में श्रीरामचरितमानस का अखंड पाठ शुरू, रविवार को होगी पूर्णाहुति

मेघालय 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित, 87 फीसदी से ज्‍यादा विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण

अगला लेख