न्यूयॉर्क। भारत में उबर चालक द्वारा साल 2014 में बलात्कार की शिकार हुई महिला ने एप आधारित टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी उबर और उसके मुख्य कार्यकारी टैविस कलानिक के खिलाफ बलात्कार से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड 'गैरकानूनी' तरीके से हासिल करने और साझा करने के आरोप में मुकदमा दायर किया है।
महिला ने कैलीफोर्निया की संघीय अदालत में मुकदमा दायर कराया है। शिकायत में कहा गया है कि साल 2014 में महिला के साथ भारत में बलात्कार हुआ और अमेरिका में उबर प्रबंधकों ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट गैरकानूनी तरीके से हासिल करके और उसे साझा करके उसके साथ अन्याय किया है और अभी तक इस अपमानजनक व्यवहार के लिए माफी भी नहीं मांगी है।
मुकदमा उबर, कलानिक, एशिया में उबर कारोबार के पूर्व उपाध्यक्ष एरिक एलेक्जेंडर और कंपनी की उस समय मौजूद उबर के कारोबार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इमिल माइकल के खिलाफ दर्ज कराया गया है।
एलेक्जेंडर द्वारा महिला का मेडिकल रिकॉर्ड हासिल करने और इसे कलानिक तथा माइकल के साथ साझा करने के कुछ दिनों के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस कंपनी के कई प्रबंधकों को या तो रिकॉर्ड के बारे में बताया गया या उन्हें दिखाया गया।
आरोप में यह भी कहा गया है कि एलेक्जेंडर, कलानिक और माइकल इस संभावना पर भी विचार कर रहे थे कि भारत में उबर की प्रतिद्वंद्वी कंपनी ओला इस घटना के चलते कंपनी को बदनाम करने के लिए ऐसा कर सकती है।
मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि एक तरफ तो कंपनी इस हिंसक घटना पर खेद प्रकट कर रही थी और दूसरी तरफ यह भी सोच रही थी कि उबर के कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए महिला तथा प्रतिद्वंद्वी कंपनी के बीच सांठगांठ हो सकती है।
महिला फिलहाल अमेरिका के शहर टेक्सास में रहती है और इससे पहले साल 2015 में महिला ने उबर के खिलाफ सुरक्षा मानकों की कमी को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। कुछ महीनों बाद इस मामले को सुलझा लिया गया था। (भाषा)