पाकिस्‍तानी हाईकोर्ट ने लगाई 'वेलेंटाइन डे' पर पाबंदी

Webdunia
सोमवार, 13 फ़रवरी 2017 (18:50 IST)
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने 'वेलेंटाइन डे' और सोशल मीडिया पर इसके प्रचार-प्रसार पर रोक लगा दी है।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर आदेश जारी किया जिसमें दलील दी गई है कि वेलेंटाइन डे गैर इस्लामी है। यह याचिका अब्दुल वहीद नामक एक व्यक्ति ने दायर की है जिसके राजनीतिक रुझान के बारे में पता नहीं चल पाया है।
 
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वेलेंटाइन डे मुस्लिम परंपरा का हिस्सा नहीं है और मुख्यधारा एवं सोशल मीडिया में इसके प्रचार-प्रसार पर पाबंदी लगनी चाहिए। अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और प्रशासन को आदेश दिया कि देश में वेलेंटाइन डे मनाने पर रोक लगाई जाए।
 
उसने कहा कि इस आदेश पर तत्काल अमल होना चाहिए। अदालत ने सूचना मंत्रालय, पाकिस्तान इलेक्ट्रानिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पेमरा) और इस्लामाबाद के मुख्य आयुक्त से कहा है कि वे इस आदेश पर पूरी तरह अमल सुनिश्चित करें।
 
पाकिस्तान में वेलेंटाइन डे को लेकर हर साल विवाद खड़ा होता है, लेकिन यह पहली बार है कि किसी उच्च न्यायालय ने इसे मनाने पर रोक लगाई है।
 
पिछले साल राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने दलील दी थी कि पाकिस्तान में वेलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए। उनका कहना था कि वेलेंटाइन डे का देश की संस्कृति से कोई संबंध नहीं है और इसको नजरअंदाज करना चाहिए। (भाषा)
Show comments

जरूर पढ़ें

तुम्हें बाप की कसम है, अगर हम नेता बनें तो वोट मत देना

इश्क की खातिर की LoC पार, PoK के युवक से निकाह की ख्वाहिशमंद फातिमा गिरफ्तार

सुरक्षाबलों के लिए क्‍यों चुनौती बन रहे आतंकी, BSF अधिकारी ने दिया यह जवाब...

केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश, आप नेता भारद्वाज का सनसनीखेज आरोप

Dehradun : अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुषों को फंसाने का डाला दबाव, आरोपी महिला पर मामला दर्ज

सभी देखें

नवीनतम

Weather Update : चक्रवाती तूफान फेंगल ने दी दस्तक, इन क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी

इमरान खान की बढ़ीं मुश्किलें, दंगा मामले में दोषी करार

कुरान बेअदबी केस में AAP विधायक नरेश यादव दोषी करार, अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा

वसूली मामले में AAP विधायक नरेश बाल्यान गिरफ्तार, आप ने किया बचाव

बांग्लादेश में 2 और हिंदू ब्रह्मचारी गिरफ्तार, अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर सरकार ने दिया यह बयान

अगला लेख