पीसीबी को गद्दाफी स्टेडियम का संपत्ति कर चुकाने का निर्देश

Webdunia
गुरुवार, 30 अप्रैल 2015 (12:54 IST)
कराची। लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आदेश दिया है कि गद्दाफी स्टेडियम का व्यावसायिक मकसद से इस्तेमाल करने के लिए वह सरकार को छह करोड़ रूपये संपत्ति कर चुकाए।
पीसीबी ने आबकारी विभाग द्वारा उस पर लगाए गए कर के खिलाफ याचिका दायर की थी। लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम पीसीबी का मुख्यालय भी है।
 
पंजाब सरकार के वकील ने अदालत में कहा कि पीसीबी गद्दाफी स्टेडियम का इस्तेमाल व्यावसायिक हितों के लिए कर रहा है लिहाजा उसे कर चुकाना होगा।
 
वकील ने कहा कि व्यावसायिक मकसद से संपत्ति के इस्तेमाल के लिए कर चुकाना अनिवार्य है। इसमें दुकानों और दफ्तरों को किराए से देना शामिल है।(भाषा)

Show comments
सभी देखें

ज़रूर पढ़ें

लीड्स की हार का एकमात्र सकारात्मक पहलू: बल्लेबाजी में बदलाव पटरी पर

ICC के नए टेस्ट नियम: स्टॉप क्लॉक, जानबूझकर रन पर सख्ती और नो बॉल पर नई निगरानी

बर्फ से ढंके रहने वाले इस देश में 3 महीने तक फुटबॉल स्टेडियमों को मिलेगी 24 घंटे सूरज की रोशनी

The 83 Whatsapp Group: पहली विश्वकप जीत के रोचक किस्से अब तक साझा करते हैं पूर्व क्रिकेटर्स

क्या सुनील गावस्कर के कारण दिलीप दोषी को नहीं मिल पाया उचित सम्मान?