सरकार ने अनचाही कॉल और संदेशों के बढ़ते प्रकोप पर अंकुश लगाने के लिए व्यावसायिक मोबाइल कनेक्शन जारी करने के संबंध में ग्राहक को जानो (केवाईसी) से जुड़े नियम और कड़े कर दिए हैं। दूससंचार विभाग की ओर से इस संबंध में कुछ अतिरिक्त नियमों की सूची जारी की गयी है ताकि ऐसे कनेक्शनों के वास्तविक उपयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी पर डाली जा सके।
सरकार ने इस संबंध में कुछ दिशा-निर्देश पिछले वर्ष जारी किए थे। उन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ, थोक कनेक्शन बंद कर दिए गए थे और उनकी जगह व्यावसायिक कनेक्शन शुरू किए गए थे।
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अब कहा है कि अनुसंधान एवं विकास कार्य या जांच जैसे कामों के लिए लिए गए सिम जैसे मामलों में, जहां व्यावसायिक कनेक्शनों अंतिम उपयोगकर्ताओं पहचाना नहीं जा सकती है, अंतिम उपयोगकर्ता के केवाईसी की शर्त वैकल्पिक है। लेकिन अब इस श्रेणी के ग्राहकों के लिए, यह जरूरी होगा कि मोबाइल कनेक्शन केवल लाइसेंसधरक के कर्मचारियों द्वारा ही जारी किए जाएंगे।
नए नियमों के मुताबिक “इस तरह के कनेक्शन जारी करने से पहले, लाइसेंसधारी को कनेक्शन लेने वाली इकाई से लिखित में यह वचन लेना होगा होगा जिसमें उस कनेक्शन के उपयोग के परिदृश्यों का ऐसा विवरण होगा जिससे वास्तव में यह लगे कि ऐसे व्यावसायिक कनेक्शन का कोई अंतिम उपयोगकर्ता नहीं है। साथ ही लाइसेंसधारी खुद को इस वचन और उसमें वर्णित परिदृश्य से पर्यापत रूप से संतुष्ट होना होगा कि वर्णन वास्तविक है।
इन नियमों में यह भी कहा गया है कि,“व्यावसायिक कनेक्शन जारी करने से पहले इकाई के पते और परिसर के भौतिक सत्यापन के दौरान लाइसेंसधारी यह सत्यापित करेगा कि सदस्यता लेने वाली इकाई के प्रस्तावित उपयोग परिदृश्य यथार्थवादी हैं।”इसके अलावा, लाइसेंसधारी सदस्यता लेने वाली संस्थाओं द्वारा ऐसे कनेक्शनों के वास्तविक उपयोग की भी निगरानी करेगा।
नए नियमों के तहत ऐसे व्यावसायिक कनेक्शनों के वास्तविक उपयोग की जिम्मेदारी कनेक्शन लेने वाली इकाई की होती है और उसे इसकी सूचना स्पष्ट और लिखित रूप में देनी होगी।
कनेक्शन लेने वाली द्वारा इन कनेक्शनों के दुरुपयोग के बारे में लाइसेंसधारक, लाइसेंदाता या नामित एजेंसियों को जानकारी मिलती है तो ऐसे व्यावसायिक कनेक्शन तुरंत काट दिए जाएंगे।
लाइसेंसधारी कनेक्शन लेने वाली इकाई को एक समय में अधिकतम एक वर्ष की निश्चित वैधता अवधि के साथ सीमित कॉल/एसएमएस/डेटा सुविधा के साथ ऐसे कनेक्शन प्रदान करेंगे।
ऐसे कनेक्शनों की वैधता के नवीनीकरण के दौरान, लाइसेंसधारी को अतीत के उपयोग पैटर्न के साथ-साथ आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित उपयोग से संतुष्ट होना होगा।
इसके अतिरिक्त किसी इकाई के लिए अधिकतम 100 ही कनेक्शन जारी किए जा सकेंगे। ऐसे कनेक्शनों का उपयोग एम2एम संचार सेवाओं के लिए नहीं किया जाएगा।
नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा लाइसेंस समझौतों में बल्क कनेक्शन और बल्क यूजर्स से संबंधित लाइसेंस शर्तें, यथोचित परिवर्तनों के साथ बिजनेस कनेक्शन और बिजनेस यूजर्स के लिए भी लागू होंगी।