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अब डाउनलोड नहीं कर सकेंगे TikTok, कोर्ट के बैन के आदेश के बाद गूगल ने प्ले स्टोर से हटाया

हमें फॉलो करें अब डाउनलोड नहीं कर सकेंगे TikTok, कोर्ट के बैन के आदेश के बाद गूगल ने प्ले स्टोर से हटाया
, बुधवार, 17 अप्रैल 2019 (17:04 IST)
चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप TikTok को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। मद्रास हाईकोर्ट द्वारा TikTok पर बैन के आदेश के बाद गूगल ने इस ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया है।

मीडिया में आई खबरों के बाद कोर्ट द्वारा बैन पर स्टे लगाने से मना करने के करने के कुछ घंटे बाद ही गूगल ने अपने प्ले स्टोर से इस ऐप को हटा दिया है। बताया जा रहा है कि ऐपल भी इस ऐप को अपने स्टोर से हटाने के बारे में विचार कर रहा है।
 
TikTok ऐप यूजर्स को छोटे वीडियो बनाने और उन्हें शेयर करने के लिए काफी लोकप्रिय है। कोर्ट ने TikTok ऐप पर पॉर्नोग्राफिक कंटेंट के बढ़ावा मिलने के कारण बैन लगाने की बात कही थी। इस संबंध में मद्रास हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को केंद्र सरकार को ऐप पर बैन का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अपने इस आदेश पर स्टे लगाने से इंकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।
 
गूगल के इस कदम के बाद नए यूजर्स अब इस ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो यूजर्स इस ऐप को पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं, वे इसका प्रयोग पहले की तरह ही करते रहेंगे। जब तक कि कोर्ट या सरकार इस ऐप को पूरी तरह से बैन करने का कोई आदेश न दे।
 
गौरतलब है कि कोर्ट ने 3 अप्रैल की सुनवाई में मीडिया कंपनियों को इस ऐप के वीडियो टेलीकास्ट करने पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में TikTok द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, जिसे 15 अप्रैल को खारिज कर दिया गया।

चीन की बाइटडांस मालिककाना हक वाला एप TikTok देश में युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। TikTok ने अपने बयान में कहा कि उसे भारत की न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास है।
 
TikTok को 2018 में भारत में लांच किया गया था। खबरों के मुताबिक इसके करीब 120 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। भारत में यह छोटे शहरों के युवाओं में काफी लोकप्रिय है।

इस ऐप से स्टिकर और आवाज डब कर तरह-तरह के वीडियो बनाकर शेयर किया जाता है। हाल में दिल्ली में TikTok ऐप को लेकर बड़ा मामला सामने आया था।

इस ऐप पर वीडियो बनाते वक्त गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया था। 

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