...नहीं किया यह काम तो अवैध हो जाएगा आपका पैन कार्ड

Webdunia
मंगलवार, 25 अप्रैल 2017 (21:01 IST)
पैनकार्ड को लेकर आयकर विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार देश में टैक्स चोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। इस को लेकर एक नया निर्देश  पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करवाने का है। अगर आपने 1 जुलाई से पहले तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपका पैनकार्ड अवैध हो सकता है। 
 
ऐसे में मौजूदा वित्त वर्ष में अपना आयकर रिटर्न नहीं भर सकते, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए दोनों पैनकार्ड और आधार अनिवार्य किया जा चुका है। ऐसा इसलिए कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक सभी पैन कार्डधारकों को अपने पैनकार्ड को आधार से लिंक कराने का आदेश दिया है। लिहाजा आधार को पैनकार्ड से लिंक करने में उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो अपने नाम की स्पेलिंग को लेकर सचेत नहीं रहते है।
 
यदि आप अपने नाम की कई स्पेलिंग का प्रयोग करते हैं, तो संभव है कि आपके पैनकार्ड में आपके नाम की दी हुई स्पेलिंग आपके आधार कार्ड में दी गई स्पेलिंग से मेल नहीं खाती है। ऐसी में आपको पैनकार्ड और आधार को लिंक करने में परेशानी होगी। यह भी हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में आपके नाम की स्पेलिंग कुछ और दी गई है और आपके आधार में कुछ और ऐसी स्थिति में भी आपको अपने पैनकार्ड और आधार को लिंक करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 
 
पैनकार्ड कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में दी गई आपकी डीटेल मैच होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप अपने पैनकार्ड अथवा आधार कार्ड में परिवर्तन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन आप इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट की वेबसाइट पर दिए लिंक के जरिए भी कर सकते हैं, वहीं आपको आधार में सुधार कराना है तो यूआईडी को जरूरी दस्तावेज के साथ अपना आवेदन दे सकते हैं। इस काम को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। 
 
देश में 24.37 करोड़ से अधिक पैनकार्ड हैं। 113 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है। इनमें से महज 2.87 करोड़ लोगों ने 2012-13 के दौरान टैक्स रिटर्न जमा किया था। इन 2.87 करोड़ लोगों में 1.62 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न दाखिल तो किया लेकिन टैक्स में एक भी रुपए का भुगतान नहीं किया। देश में बड़ी संख्या में लोग टैक्स चोरी कर ले जाते हैं या टैक्स देने से बच जाते हैं। देश में टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार से लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। इस लिंकिंग के बाद टैक्स चोरी नहीं कर सकेगा।
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