एयरलाइंस ने अतिरिक्त बैगेज पर बढ़ाया शुल्क

Webdunia
शुक्रवार, 18 अगस्त 2017 (23:07 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अतिरिक्त बैगेज पर पहले पांच किलोग्राम के लिए अधिकतम शुल्क की सीमा हटाने के फैसले के बाद विमान सेवा कंपनियों ने इस पर शुल्क बढ़ाने शुरू कर दिए हैं।
 
नियमों के मुताबिक, किसी भी एयरलाइन को 15 किलोग्राम तक चेक इन बैगेज की सुविधा नि:शुल्क देनी होती है। बैगेज का वजन इससे ज्यादा होने पर अतिरिक्त वजन पर शुल्क तय करने का अधिकार विमान सेवा कंपनियों का था। 
 
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने यात्रियों के हित को ध्यान में रखते हुए पिछले साल जून में नियमों में संशोधन कर पहले पांच किलोग्राम के अतिरिक्त बैगेज पर शुल्क की अधिकतम दर 100 रुपए प्रति किलोग्राम तय कर दी थी, जबकि 20 किलोग्राम से अतिरिक्त वजन पर शुल्क तय करने का अधिकार एयरलाइंस पर छोड़ दिया गया था। 
 
डीजीसीए के इस फैसले को फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। अदालत ने 16 अगस्त को डीजीसीए द्वारा तय सीमा को हटाने का फैसला दिया। 
 
अदालत के फैसले के बाद कम से कम स्पाइसजेट और इंडिगो ने अतिरिक्त बैगेज पर शुल्क बढ़ा दिया है।स्पाइसजेट की वेबसाइट के अनुसार, उसने 18 अगस्त से घरेलू यात्रा के लिए शुल्क 300 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया है। 
 
इंडिगो ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि वह घरेलू उड़ानों में अतिरिक्त बैगेज के लिए 300 रुपए प्रति किलोग्राम और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 525 रुपए प्रति किलोग्राम शुल्क लगा रही है। विस्तारा की वेबसाइट पर अभी भी पहले पांच किलोग्राम अतिरिक्त बैगेज के लिए शुल्क 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। 

जेट एयरवेज के एक अधिकारी ने बताया कि अभी एयरलाइन ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं किया है। सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया पहले से ही घरेलू यात्रा के लिए 22 किलोग्राम तक बैगेज नि:शुल्क ले जाने की इजाजत देती है। (वार्ता) 
Show comments

जरूर पढ़ें

UP : संभल में कैसे भड़की हिंसा, 3 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार, औवेसी का भी आया बयान, क्या बोले पुलिस अधिकारी

दैत्यों के साथ जो होता है, वही हुआ, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर बोलीं कंगना रनौत

मराठवाड़ा में महायुति की 46 में से 40 सीटें, क्या फेल हो गया मनोज जरांगे फैक्टर

संभल मामले में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, हिंसा के लिए इन्‍हें ठहराया जिम्मेदार

बावनकुले ने बताया, कौन होगा महाराष्‍ट्र का अगला मुख्‍यमंत्री?

सभी देखें

नवीनतम

LIVE: गौतम अदाणी के खिलाफ आरोपों पर विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही स्थगित

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में माओवादियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी

संभल विवाद के बीच भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर दावा, BJP सांसद ने शिव मंदिर होने के दिए सबूत

शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन अदाणी मुद्दे पर विपक्ष का भारी हंगामा, नहीं चले दोनों सदन

NDA की जीत से एक्शन में PM मोदी, संसद के बाहर कांग्रेस को सुना दी खरी खरी

अगला लेख