Publish Date: Thu, 12 Jul 2018 (23:56 IST)
Updated Date: Thu, 12 Jul 2018 (23:58 IST)
मुंबई। डिमांड ड्राफ्ट के जरिए धनशोधन की संभावनाओं के मद्देनजर अब ड्राफ्ट बनवाने वाले का नाम भी इस पर लिखने का फैसला किया गया है।
रिजर्व बैंक द्वारा आज जारी अधिसूचना के अनुसार, अब डिमांड ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर, बैंकर्स चेक आदि पर इन्हें खरीदने वाले का नाम भी होगा। यह आदेश 15 सितंबर से प्रभावी हो जाएगा।
केंद्रीय बैंक ने बताया कि इन माध्यमों से भुगतान में भुगतानकर्ता की गोपनीयता को लेकर चिंता जताई जा रही थी कि इनका इस्तेमाल धनशोधन में किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर यह फैसला किया गया है।