20 लाख तक की ग्रेच्युटी पर अब नहीं लगेगा कर...

Webdunia
गुरुवार, 7 मार्च 2019 (23:33 IST)
नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान कानून, 1972 के दायरे में नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए करमुक्त ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है।
 
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वित्त मंत्रालय ने आयकर कानून, 1961 की धारा 10 (10) (तीन) के तहत ग्रेच्युटी के लिये आयकर छूट सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है।
 
श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बयान में कहा कि इस कदम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उन कर्मचारियों तथा अन्य को लाभ होगा जो ग्रेच्युटी कानून, 1972 के दायरे में नहीं आते। उन्होंने इसके लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली को धन्यवाद भी दिया।
 
सरकारी तथा संगठित क्षेत्र में काम करने वाले तथा ग्रेच्युटी कानून के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए पहले ही करमुक्त ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जा चुकी है।(भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

फाइटर जेट्स की डिलीवरी में देरी पर एयरचीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह क्यों हुए चिंतित, किस बात को लेकर जताई निराशा

LLB की पढ़ाई करना चाहती है कातिल मुस्कान, वकील बनकर लड़ेगी खुद का मुकदमा, जेल प्रशासन को लिखा पत्र

POK कब बनेगा भारत का हिस्सा, जानिए सटीक भविष्यवाणी

ड्रोन, स्‍नीफर डॉग फिर भी नहीं ढूंढ पा रही मेघालय पुलिस, रहस्‍यमयी तरीके से कहां गायब हुआ इंदौरी कपल?

किसने डिजाइन किया है 'ऑपरेशन सिंदूर' का logo? सेना ने बताए किसके नाम और क्या है लोगो का संदेश

सभी देखें

नवीनतम

LIVE: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एक ही शिफ्ट में होगी NEET PG परीक्षा

अंकिता भंडारी मर्डर केस में 3 साल बाद मिला इंसाफ, तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा

लोकमाता देवी अहिल्याबाई ने विपरीत परिस्थितियों में भी उत्तरदायित्व निभाया :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

राजनाथ ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या थी नौसेना की भूमिका?

गवई ने दिलाई सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों को शपथ, जजों की संख्या बढ़कर हुई 34

अगला लेख