अब आप बिना इंटरनेट के भी पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट की ऊपरी सीमा 200 रुपए तय कर दी है।
इसके लिए पेमेंट लेने वाले और देने वाले दोनों की उपस्थिति जरूरी है। कार्ड के जरिए होने वाले ऐसे लेन देन के लिए कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन चैनल भी ऑन करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट को अपनाने के लिए अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट को नई गाइडलाइन का पालन करना होगा।
ऑफलाइन मोड में छोटे डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने सबसे पहले कुछ निकायों के साथ सितंबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच टेस्टिंग की थी। 6 अगस्त को पायलट स्कीम को मंजूरी दे दी गई थी।