नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को महाराष्ट्र की लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Lakshmi Co-Operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने कहा कि सोलापुर स्थित बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और यह नियमों का पालन नहीं कर रही है। आरबीआई का आदेश आज से ही प्रभावी हो जाएगा।
आरबीआई ने सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों (महाराष्ट्र) के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक (liquidator) नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा है। आरबीआई ने 14 जुलाई को पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया था। पिछले वर्ष ही RBI ने महाराष्ट्र में कनराला नागरी कोऑपरेटिव बैंक, पनवेल का लाइसेंस रद्द कर दिया था।
बैंक को दिए निर्देश में कहा गया है कि वे अपने खाताधारकों को 5 लाख रुपए तक वापस करें। इसके लिए खाताधारकों को अपनी जमा राशि के अनुसार बैंक से पैसे वापस लेने के लिए आवेदन करना होगा। आरबीआई के नियमों के अनुसार जिन ग्राहकों ने बैंक में पैसा जमा कर रखा है उन्हें 5 लाख रुपए के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस का कवर दिया जाता है।
यह इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की ओर से दी जा रही है जो कि RBI की ही एक सब्सिडियरी है। जिन ग्राहकों ने बैंक में 5 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करा रखी है उन्हें पूरी रकम वापस नहीं मिल सकेगी यानी उन ग्राहकों को भी अधिकतम 5 लाख रुपए ही मिल पाएंगे।