सुकन्या समृद्धि योजना में करें निवेश, सरकार देगी 50 लाख रुपए

Webdunia
शनिवार, 26 अक्टूबर 2019 (08:59 IST)
नई दिल्ली। अगर आप अपनी बेटी को इस दिवाली (Diwali) पर कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samridihi Yojana) में आप निवेश कर सकते हैं। इस योजना के तहत मिलने वाली ब्याज दरों (मुनाफे) को बढ़ाकर सरकार ने 8.6 फीसदी कर दिया है।
 
इस योजना के तहत आपको खाता खुलवाने के लिए केवल 250 रुपए ही जमा करवाने होते हैं, जो कि पहले यह रकम 1,000 थी। केंद्र सरकार की यह यह योजना आपके व आपकी बेटी के लिए काफी काम की है। खाता खुलवाने की प्रक्रिया के बारे में जानिए।
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सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य : इस योजना से बालिका के जन्म से लेकर शादी करने तक परिजनों को आर्थिक मजबूती मिलती है। यह योजना कन्या जन्म दर को प्रोत्साहन देने में भी मदद करेगी व इससे घटते लिंगानुपात पर रोक लगेगी। इस योजना से बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए पैसे की टेंशन दूर होने में मदद मिलेगी।
 
कहां खोल सकते हैं खाता? : इस योजना के तहत आप किसी भी पोस्‍ट ऑफिस या बैंकों की अधिकृत शाखा में खाता खुलवा सकते हैं। बैंक पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा देने के साथ ही सुकन्‍या समृद्धि योजना का खाता भी खोलते हैं।
 
वार्षिक जमा राशि की सीमा की घटी : इस योजना के अंतर्गत सालाना आधार पर न्यूनतम राशि रखने की सीमा में भी सरकार ने बदलाव किया है। पहले सालाना 1000 रुपए जमा कराने होते थे, लेकिन अब महज 250 रुपए ही जमा कराने होंगे। नया नियम 6 जुलाई 2018 से लागू है। आप इस तरह खोल सकते हैं योजना का खाता।
 
इन दस्‍तावेजों की होगी जरूरत : सुकन्‍या समृद्धि अकाउंट खुलवाने का फॉर्म, बच्‍ची का जन्‍म प्रमाणपत्र, जमाकर्ता (माता-पिता या अभिभावक) का पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि। जमाकर्ता के पते का प्रमाणपत्र जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोल बिल आदि। पैसे जमा करने के लिए आप नेटबैंकिंग का इस्‍तेमाल भी कर सकते हैं। खाता खुलने पर जिस पोस्‍ट ऑफिस या बैंक में आपने खाता खुलवाया है वह आपको एक पासबुक देता है।
 
कानूनन अभिभावक खुलवा सकते हैं अकाउंट : आप अगर लड़की के प्राकृतिक या कानूनन अभिभावक हों, तो आप यह खाता खुलवा सकते हैं। एक बेटी के नाम से ऐसा एक ही खाता खुल सकेगा। आप कुल मिलाकर 2 बेटियों के नाम यह खाता खुलवा सकते हैं लेकिन अगर दूसरी बेटी के जन्‍म के समय आपको जुड़वां बेटियां होती हैं तो आप तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं।
 
मिलेंगे ये लाभ : सुकन्‍या समृद्धि योजना की जब से सरकार ने घोषणा की है तब से ही इस पर पीएफ से अधिक ब्‍याज मिल रहा है। इसमें जमा होने वाली राशि पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कटौती का लाभ भी मिलता है। इस पर मिलने वाले ब्‍याज पर ही नहीं, बल्कि मैच्‍योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्‍स फ्री होती है।
 
समय पूर्व नहीं निकाल सकेंगे पैसे : बेटी के 18 साल के होने से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। उसके 21 साल के होने पर अकाउंट मैच्‍योर हो जाता है। बेटी के 18 साल पूरे करने के बाद आपको आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है। मतलब आप खाते में जमा रकम का 50 फीसदी तक निकाल सकते हैं। दुर्भाग्‍य से अगर बच्‍ची की मृत्‍यु हो जाती है तो खाता तुरंत बंद हो जाएगा। ऐसे मामले में खाते में पड़ी रकम अभिभावक को दे दी जाती है। (सांकेतिक चित्र)

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