नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने तमिलनाडु के निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) में बुधवार से खाताधारक के लिए दैनिक 25000 रुपए निकासी सीमा तय की है।
यह निकासी सीमा आज शाम 6 बजे से प्रभावी हो गई है और एक माह तक अर्थात 16 दिसंबर तक लगाई गई है। इस अवधि में बैंक के ग्राहक रोजाना अधिकतम 25 हजार रुपए की ही निकासी कर पाएंगे।
वित्त मंत्रालय ने आज एक बयान में यह जानकारी दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार हालांकि कुछ खास शर्तों जैसे इलाज, उच्च शिक्षा के लिए फीस जमा करने और शादी आदि के लिए जमाकर्ता रिजर्व बैंक की अनुमति से 25 हजार रुपए से अधिक की निकासी भी कर सकेंगे। रिजर्व बैंक की अनुशंसा पर यह कदम उठाया गया है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक कि लक्ष्मी विलास बैंक को बीआर एक्ट (BR Act) की धारा-45 (Section-45) के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से दी गई एप्लीकेशन के आधार पर मोरेटोरियम (Moratorium) के तहत रखा गया है।
मोराटोरियम लागू रहने तक बैंक जमाकर्ता को 25 हजार रुपए से अधिक का पेमेंट नहीं कर सकता है। इससे ज्यादा के पैमेंट के लिए बैंक को रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होगी। साथ ही केंद्रीय बैंक के लिखित आदेश पर लक्ष्मी विलास बैंक निर्धारित सीमा से ज्यादा का भुगतान कर सकता है।