सीबीएसई के अंकों का खुलासा आरटीआई से नहीं

हाईकोर्ट दिया फैसला

Webdunia
सोमवार, 28 मई 2012 (11:29 IST)
FILE
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों का खुलासा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे ग्रेडिंग व्यवस्था का उद्देश्य प्रभावित होगा।

कोर्ट ने कहा कि एकल जज की पीठ और सीआईसी के निर्देश ग्रेडिंग व्यवस्था के तहत अंकों की जगह ग्रेड की व्यवस्था करने के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। एकल जज की पीठ ने एक छात्रा के दसवीं के अंकों का खुलासा करने की मांग के बाद इस संबंध में यह आदेश दिया था।

कोर्ट ने कहा कि ग्रेडिंग व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को ग्रेड देना था। छात्रा के अंकों की जानकारी को आरटीआई में सूचना नहीं कहा सकता, क्योंकि इससे अंकों की जगह ग्रेड देने की व्यवस्था प्रभावित होगी।
Show comments

जरूर पढ़ें

फाइटर जेट्स की डिलीवरी में देरी पर एयरचीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह क्यों हुए चिंतित, किस बात को लेकर जताई निराशा

LLB की पढ़ाई करना चाहती है कातिल मुस्कान, वकील बनकर लड़ेगी खुद का मुकदमा, जेल प्रशासन को लिखा पत्र

POK कब बनेगा भारत का हिस्सा, जानिए सटीक भविष्यवाणी

ड्रोन, स्‍नीफर डॉग फिर भी नहीं ढूंढ पा रही मेघालय पुलिस, रहस्‍यमयी तरीके से कहां गायब हुआ इंदौरी कपल?

किसने डिजाइन किया है 'ऑपरेशन सिंदूर' का logo? सेना ने बताए किसके नाम और क्या है लोगो का संदेश

सभी देखें

नवीनतम

IIT Delhi 12 साल बाद पाठ्यक्रम में करेगा बदलाव, उद्योग जगत की मांग अनुसार होगा परिवर्तन

क्या आप में है जासूस वाला जज़्बा, जानें भारत में कैसे बनें सफल डिटेक्टिव या इंटेलिजेंस ऑफिसर

जानिए क्या होते हैं दूतावास, समझिए कौन होते हैं राजदूत और क्या होती है उनकी भूमिका

Vastu Tips: कामयाबी की ओर बढ़ते कदम: कार्यस्थल पर तरक्की पाने के 10 उपाय

कितनी है कर्नल सोफिया कुरैशी की सैलरी, जानिए भारतीय सेना में इस पोस्ट का वेतनमान