हार्दिक पांड्या के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश

Webdunia
बुधवार, 21 मार्च 2018 (23:12 IST)
जोधपुर। राजस्थान में जोधपुर की एक अदालत ने भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के खिलाफ संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के प्रकरण में मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।


अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण जोधपुर महानगर न्यायालय के न्यायाधीश मधु सूदन शर्मा ने परिवादी अधिवक्ता डीआर मेघवाल के परिवाद पर कल यह आदेश दिए। न्यायालय ने इस मामले में दंड संहिता की धारा 156 (3) के तहत मामले की जांच करने के आदेश दिए।

मेघवाल ने बताया कि व्हाटसअप पर पांड्या द्वारा डॉ. अम्बडेकर के बारे में 'कौन है अम्बेडकर, जिसने दोगला कानून एवं संविधान बनाया तथा आरक्षण नाम की बीमारी फैलाई' टिप्पणी करने का मामला सामने आने के बाद उन्होंने जोधपुर के लूणी थाने में मुकदमा दर्ज करने का निवेदन किया, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

उन्होंने बताया कि इसके बाद इस संबंध में पुलिस आयुक्त से भी अनुरोध किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद गत 30 जनवरी को न्यायालय में इस्तगासा पेश कर मामले की जांच कराने का निवेदन किया गया। (वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments
सभी देखें

ज़रूर पढ़ें

INDvsNZ सीरीज के बाद इन 4 में से 2 सीनियर खिलाड़ियों हमेशा के लिए होंगे ड्रॉप

पहले 68 साल में सिर्फ 2 टेस्ट तो भारत में इस सीरीज के 10 दिनों में 3 टेस्ट मैच जीती न्यूजीलैंड

IPL को रणजी के ऊपर तरजीह देने के कारण ROKO हुए बर्बाद, सचिन गांगुली नहीं करते ऐसी गलती

श्रीलंका और भारत में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद गंभीर पर उठ रहे सवाल

टेस्ट इतिहास का सबसे अनचाहा रिकॉर्ड बनने पर रोहित शर्मा बोले यह सबसे खराब दौर

सभी देखें

नवीनतम

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मोहम्मद शमी पर होंगी नजरें

Perth Test : बल्लेबाजों के फ्लॉप शो के बाद बुमराह ने भारत को मैच में लौटाया

PR श्रीजेश के मार्गदर्शन में भारतीय टीम जूनियर एशिया कप के लिए ओमान रवाना

IND vs AUS : एक दिन में गिरे 17 विकेट, बुमराह के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हुए ढेर

सहवाग के बेटे आर्यवीर कूच बिहार ट्रॉफी में तिहरे शतक से सिर्फ 3 रन से चुके

अगला लेख