एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस में अपना नाम जुड़वाने के लिए लोगों को 10 ऐसे दस्तावेज दिखाने जरूरी हैं, जो 24 मार्च 1971 से पहले बनाए गए। जानिए, किन कागजों का होना जरूरी है।
*बैंक या पोस्ट ऑफिस के खातों का ब्योरा।
*समुचित अधिकारियों की ओर से जारी जन्म प्रमाणपत्र।
*न्यायिक या राजस्व अदालतों में किसी मामले की कार्यवाही का ब्योरा।
*बोर्ड या विश्वविद्यालय की ओर से जारी शैक्षणिक प्रमाणपत्र।
*भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट।
*भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी।
*किसी भी प्रकार का सरकारी लाइसेंस।
*केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रमों में नौकरी का प्रमाणपत्र।
*जमीन या संपत्ति से संबंधित दस्तावेज।
*राज्य द्वारा जारी स्थानीय आवास प्रमाणपत्र।