Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

सख्त हुआ चुनाव आयोग, पैन कार्ड के बिना नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, सोशल मीडिया का खर्च भी जुड़ेगा

हमें फॉलो करें सख्त हुआ चुनाव आयोग, पैन कार्ड के बिना नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, सोशल मीडिया का खर्च भी जुड़ेगा
, सोमवार, 11 मार्च 2019 (11:47 IST)
लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को लेकर कई नए निर्देशों का ऐलान किया गया है। इस बार के चुनाव में कई बदलाव पहली बार होने जा रहे हैं। जानते हैं, कौनसे हैं ऐसे निर्देश जिनका पालन प्रत्याशियों को करना होगा...
 
बिना पैन कार्ड नहीं भर सकेंगे नामांकन : लोकसभा चुनाव 2019 में सभी प्रत्याशियों को न केवल पिछले पांच साल की आय की जानकारी देना होगी, बल्कि पैन कार्ड भी देना अनिवार्य होगा। अगर कोई उम्मीदवार पैन कार्ड नहीं देता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही उम्मीदवारों को विदेश में मौजूद संपत्ति की भी जानकारी देनी होगी। इस बार फॉर्म 26 में सभी जानकारियां भरनी होंगी, नहीं तो उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।
 
वोटिंग मशीन पर होगी उम्मीदवारों की फोटो : लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के लिए 10 लाख बूथ बनाए जाएंगे। सभी पर वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) का इस्तेमाल होगा। यह पहली बार होगा जब देशभर में सभी बूथों पर वीवीपैट प्रयोग होगा। उम्मीदवारों के एक जैसे नाम से वोटर भ्रमित न हों, इसलिए वोटिंग मशीन पर पार्टी के नाम और चिन्ह के साथ ही उम्मीदवारों की फोटो भी होगी।
 
सोशल मीडिया का खर्च भी जुड़ेगा : राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया पर विज्ञापन देने से पहले अनुमति लेनी होगी। आयोग ने फेसबुक, ट्‍विटर से विज्ञापनों के वेरिफिकेशन के लिए कहा है। नामांकन दाखिल करते वक्त उम्मीदवारों को सोशल मीडिया अकाउंट्‍स की जानकारी भी देना होगी। सोशल मीडिया पर होने वाले विज्ञापनों के खर्च को उम्मीदवारों के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा।
 
जीपीएस से होगी ट्रैकिंग : ईवीएम की सुरक्षा जीपीएस ट्रैकिंग से होगी। इससे ईवी‍एम की लूट जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी। 

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित होते ही खड़ा हुआ नया विवाद, भाजपा सरकार पर लगाया आरोप...