मतदाता के पास है नकारने का हक-सेन

Webdunia
गुरुवार, 30 अप्रैल 2009 (09:18 IST)
एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने बुधवार को कहा कि अगर कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं करना चाहता है तो वह मतदान केन्द्र में अपने विकल्प का उपयोग कर सकता है।

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवाशीष सेन ने कहा कि अगर किसी की पसंद का कोई उम्मीदवार नहीं है तो वह चुनाव संचालन नियमावली 1969 के नियम 49-ओ का विकल्प चुन सकता है।

सेन ने कहा कि इस अधिनियम के अनुसार धारा 49-ओ के तहत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र जा सकता है, अपनी शिनाख्त स्थापित कर सकता है और अपनी अँगुली पर निशान लगवाकर चुनाव अधिकारी को सूचित कर सकता है कि वह किसी को वोट नहीं देना चाहता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ऐसा व्यक्ति मताधिकार का इस्तेमाल तो करेगा, लेकिन उसका मत किसी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं जाएगा।

सेन ने कहा कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक चुनाव मशीनों में 'उपरोक्त में से कोई नहीं' का बटन प्रदान करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है और इसलिए यह कार्यान्वित नहीं किया जा सका है।
Show comments

जरूर पढ़ें

1 july rule changes : ATM से लेकर Railway तक 1 जुलाई से होने वाले है 5 बड़े बदलाव, नहीं जानेंगे तो पछताएंगे

Amarnath Yatra : दोहरे खतरे में है अमरनाथ यात्रा, चुनौती बनने लगी सभी के लिए

कोलकाता गैंगरेप मामले की SIT करेगी जांच, 4 लोगों पर पुलिस ने कसा शिकंजा

बिहार में भी दोहराई सोनम जैसी कहानी, प्रेमी की मदद से पति की हत्या

गाजर का हलवा अपने साथियों को खिलाया, शुभांशु शुक्ला से PM मोदी ने पूछा सवाल

सभी देखें

नवीनतम

Weather Update : हिमाचल में बारिश ने मचाया कहर, अब तक 17 लोगों की मौत, 38 सड़कें बंद

Air India Plane Crash : विमान हादसे के अंतिम पीड़ित की हुई पहचान, मृतकों की संख्या अब 260 हो गई, परिजनों को सौंपे शव

भोपाल में 90 डिग्री वाले पुल को लेकर CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, 2 सीई समेत 7 इंजीनियर सस्‍पैंड

5वें साल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देंगे ठोस महिला नीति का उपहार

इंदौर बायपास जाम के बीच पहुंचे कलेक्‍टर आशीष सिंह, यातायात व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण