भोपाल में एक दिन में 14 केस आने से हड़कंप, शिवराज की आपात बैठक,एयरपोर्ट,रेलवे स्टेशन पर होगी टेस्टिंग

विकास सिंह
मंगलवार, 30 नवंबर 2021 (14:46 IST)
भोपाल। राजधानी भोपाल में कोरोना विस्फोट के हालात बनते दिख रहे है। राजधानी में एक दिन में 14 नए केस विभिन्न इलाकों से रिपोर्ट होने से हड़कंप मच गया है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य मंत्री और जिलों के अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने भोपाल कलेक्टर को संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए है।
 
मुख्यमंत्री ने सभी 16 लोगों को आइसोलेट करते हुए परिवार के लोगों की कोरोना जांच और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने के निर्देश दिए है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेन पर तुरंत कोरोना जांच सख्ती से शुरु करने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने जरूरत पड़ने पर छोटे-छोटे कंटेंटमेंट जोन बनाने के साथ जगारुकता फैलाने के निर्देश दिए है। बैठक में मुख्यमंत्री ने काटजू अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों का कोरोना मरीजों के लिए चयनित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने अधिकारियों को अस्पतालों में कोरोना से संबंधित सभी आवश्यक मशीन और उपकरण को चेक करने और अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को कोरोना संबंधित आंकड़े हर दिन देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पीएस हेल्थ को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोरोना से संबंधित समस्त मशीनरी का समीक्षा करें, इनका ट्रायल कर लें, बच्चों के वार्ड,  ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर सहित अन्य उपकरण की जांच कर लें।

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार के जिलों में अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट और रेमडेसिविर सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री बुधवार को सुबह 10 बजे सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक एक साथ करेंगे।
 
वहीं राजधानी में लगातार केस बढ़ने के बाद भोपाल कलेक्टर अविनालश लवानिया ने लोगों से मास्क पहनने के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। इसके साथ कलेक्टर ने राजधानी में मास्क अनिवार्य करने के साथ मास्क नहीं लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

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