बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक को चार साल की सजा

Webdunia
शनिवार, 12 अगस्त 2017 (17:11 IST)
रायसेन (मध्यप्रदेश)। स्थानीय अदालत ने जिले के खरबई स्थित एक बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
 
शासन की ओर से मामले की पैरवी करने वाले उपसंचालक अभियोजक रामेश्वर कुमरे ने आज बताया कि ‘जिला न्यायालय की विशेष न्यायाधीश तृप्ति शर्मा ने अभियुक्त फूलचंद कोष्टा, तत्कालीन शाखा प्रबंधक सतपुड़ा-नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खरबई  तहसील को भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर कल चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अदालत ने कोष्टा पर 5000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में एक साल का अतिरिक्त  कारावास भुगतना होगा।
 
कुमरे ने बताया कि कोष्टा ने किसान भैयालाल की भाभी द्रोपदीबाई के किसान क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण के लिए 10,000  रुपए रिश्वत की मांग की थी।
 
 उन्होंने कहा कि भैयालाल की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने तत्कालीन बैंक मैनेजर कोष्टा को 26 नवंबर 2011 को 5,000  रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। इसके पश्चात लोकायुक्त ने 8 मई 2013 को यह मामला जिला  न्यायालय रायसेन में दायर किया था। (भाषा) 

Show comments

जरूर पढ़ें

चीन की यह परियोजना भारत के लिए है 'वाटर बम', अरुणाचल के CM पेमा खांडू ने चेताया

nimisha priya : कैसे बचेगी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की जान, क्या होती है ब्लड मनी, किन हालातों में रुक सकती है फांसी

Donald Trump को Nobel Prize दिलाने के लिए उतावले क्यों हैं पाकिस्तान और इजराइल, क्या हैं नियम, कौन कर रहा है विरोध, कब-कब रहे हैं विवादित

बैकफुट पर CM रेखा गुप्ता, सरकारी आवास की मरम्मत का ठेका रद्द, जानिए कितने में हुआ था ठेका

Video : रिटायर होने के बाद क्या करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सहकारी कार्यकर्ताओं के सामने किया प्लान का खुलासा

सभी देखें

नवीनतम

JNU में रिटायरमेंट पर क्या बोले उपराष्‍ट्रपति धनखड़?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अब तक कितने देशों से मिले सम्मान

बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ आरोप तय, दिए थे देखते ही गोली मारने के आदेश

हिन्दी विवाद के बीच क्या बोले अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू

स्कूली छात्राओं के कपड़े उतरवाने के मामले में सीएम फडणवीस ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

अगला लेख