भोपाल। लगातार कोरोना के नए मामलों के साथ रेड जोन में बने भोपाल में अब जिला प्रशासन संक्रमण को रोकने के साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गया है। दो महीने से अधिक समय तक दुकानों के बंद रहने के बाद उसको खोलने को जो अनुमति जिला प्रशासन ने दी थी अब उसमें और ढील दे दी है। अब दुकानों के खुलने के समय को बढ़ा दिया है। कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर शहर में खुलने वाली सभी दुकानों का समय संशोधित कर दिया है। अब भोपाल शहर में सभी दुकानें सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक खोली जा सकेगी।
लगातार तेज गर्मी और व्यापारियों की मांग को देखते हुए यह आदेश तात्कालिक रूप से जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही धारा 144 में पूर्व में जारी किए गए आदेश के अनुसार प्रतिबंधित दुकानों और क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने जो सम्बन्धित वर्ग में है, भी खोली जा सकेंगी।
इसके साथ ही रेत, गिट्टी, ईट, सीमेंट, और लोहा आदि निर्माण कार्य में काम आने वाले समान की दुकानें भी रविवार को छोड़कर शेष दिन खोलने के आदेश जारी किये गए है।
इससे पहले भोपाल जिला प्रशासन ने शाम 5 बजे तक ही दुकानें खोले जाने की अनुमति दी थी लेकिन भीषण गर्मी के चलते दुकानदारों का कारोबार ठप्प पड़ा था जिसको लेकर व्यापरियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शाम 7 बजे तक दुकान खोले जाने की अनुमति मांगी थी।