Publish Date: Fri, 03 Sep 2021 (12:04 IST)
Updated Date: Fri, 03 Sep 2021 (12:47 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने गणेशोत्सव और चेहल्लुम पर्व को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह विभाग की गाइडलाइंस के मुताबिक गणेशोत्सव और चेहल्लुम के दौरान 30 बाय 45 फीट के पंडाल ही बनाए जा सकेंगे। वहीं कम जगह या संकरी सड़क पर पंडाल बनाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ आयोजकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि झांकी स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्र नहीं हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
इसके साथ ही गणेशोत्सव और चेहल्लुम के विसर्जन में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। विसर्जन के लिए आयोजकों को प्रशासन के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। धार्मिक, सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे। झांकी स्थल पर भीड़ नहीं होगी। गाइडलाइंस के मुताबिक नाइट कर्फ्यू फिर से लागू हो गया है।
इसके साथ ही आयोजनों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। झांकियों, पंडालों और विसर्जन स्थल पर श्रद्धालु और आयोजक फेस कवर पहनकर आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। इसके साथ ही सैनेटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन कर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।