7 साल की मासूम से दुष्‍कर्म करने वालों की फांसी बरकरार, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील

Webdunia
गुरुवार, 9 सितम्बर 2021 (21:57 IST)
इंदौर। मध्‍य प्रदेश उच्‍च न्‍यायालय की इंदौर खंडपीठ ने 7 साल की मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वालों की फांसी की सजा को आज बरकरार रखा है। न्‍यायालय ने आरोपितों की अपील खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने मासूम बच्ची के साथ जो वहशीपन दिखाया है, उसके बाद उन्हें किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती।

खबरों के अनुसार, 26 जून 2018 की शाम मंदसौर में 7 वर्षीय बालिका का स्कूल के पास से अपहरण कर आरोपी आसिफ और इरफान पास के जंगल में ले गए थे। जहां हैवानों ने बालिका के साथ पहले तो कुकर्म किया और फिर उसकी निर्मम तरीके से हत्‍या कर दी थी। बाद में पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस द्वारा इस मामले में 12 जुलाई 2018 को जिला न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई थी। न्यायाधीश ने 21 अगस्त 2018 को उक्त दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। पीड़िता का लंबे समय तक इंदौर में उपचार भी चला था।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

RJD में कौन है जयचंद, जिसका लालू पु‍त्र Tej Pratap Yadav ने अपने मैसेज में किया जिक्र

Floods in Northeast India : उफनती बोमजीर नदी में फंसे 14 लोगों को IAF ने किया रेस्क्यू

शिवसेना UBT ने बाल ठाकरे को बनाया 'सामना' का एंकर, निकाय चुनाव से पहले AI पर बड़ा दांव

विनाशकारी बाढ़ से असम अस्त व्यक्त, गौरव गोगोई के निशाने पर हिमंता सरकार

डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एक्शन, मस्क के करीबी इसाकमैन नहीं बनेंगे NASA चीफ

सभी देखें

नवीनतम

शिलांग में लापता इंदौर के राजा रघुवंशी का शव मिला, पत्नी सोनम की तलाश जारी

पश्चिमी रूस में विस्फोट के कारण पुल ढहा, पटरी से उतरी ट्रेन, 7 लोगों की मौत

कांग्रेस ने सरकार पर लगाया महिला विरोधी होने का आरोप, कहा अपराधियों को बचाने में लगा है शासन

UP : मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही, ओवरडोज इंजेक्शन से बुजुर्ग की मौत

Karnataka: भड़काऊ भाषण को लेकर RSS नेता के खिलाफ मामला दर्ज, कानूनी कार्रवाई की जा रही

अगला लेख