भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। भोपाल कोर्ट में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की ओर दिग्विजय सिंह के विरुद्ध दायर मानहानि का मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए भोपाल द्वारा धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज किया गया है।
गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया में एबीवीपी के तत्कालीन महामंत्री वीडी शर्मा के खिलाफ व्यापमं मामले में आरएसएस और व्यापमं के बीच बिचौलिया का काम करने का आरोप लगाया था।
दिग्विजय सिंह के इस बयान को वीडी शर्मा ने अपनी छवि धूमिल करने का प्रयास बताते हुए दिग्विजय सिंह के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर कर साक्ष्य प्रस्तुत किए थे।
इस पर आज सोमवार को कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया है। कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर समन जारी करने हेतु निर्देशित किया है जिसके अनुसरण में दिग्विजय सिंह को न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत प्राप्त करना होगी। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2023 को करेगी।
Edited by: Ravindra Gupta