भोपाल में नए साल के जश्न और कोचिंग संस्थानों को खोलने की गाइडलाइन

बाजार और दुकानों को रात 10 बजे बंद करने की रोक भी खत्म

विकास सिंह
गुरुवार, 31 दिसंबर 2020 (15:10 IST)
भोपाल। कोरोना के चलते करीब 10 महीने बंदिशों में गुजारने के बाद अब लोगों को नए साल से पहले कुछ आजादी मिलने जा रही है। राजधानी भोपाल में कोरोना के चलते रात 10 बजे से सबुह 6 बजे तक दुकानें बंद रखने के आदेश को प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। जिला कलेक्टर की ओर से धारा 144 के तहत नए आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि अब दुकानें, व्यवसायिक संस्थान, रेस्टोरेंट्स एवं कार्यालय आदि श्रम विभाग के जारी आदेशों निर्देशों के तहत खोले जा सकेंगे।
 
नए साल के जश्न के लिए गाइडलाइन- जिला कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबकि आज 31 दिसंबर की रात के लिए होने वाले आयोजनों में विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंट्स, क्लब में कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों को अनुमति होगी। नए साल के आयोजन में भोपाल से बाहर के किसी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाया जाएगा। पूरे कार्यक्रम की वीडियो, रिकॉर्डिंग करवाना अनिवार्य होगा। इन आयोजनों में कोविड-19 प्रोटोकॉल थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराना अनिवार्य होगा। सभी तरह के आयोजनों को रात 12.30 बजे तक करने की ही अनुमति होगी। 

कोचिंग संस्थानों को खोलने की सशर्त अनुमति- वहीं अब जिले में कोचिंग संस्थानों को सशर्त खोलने की अनुमति जिला प्रशासन ने दे दी है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के  मुताबिक 50 फीसदी क्षमता के साथ कोचिंग खोले जा सकेंगे लेकिन कोचिंग में रेगुलर क्लास नहीं होगी। कोई भी छात्र लगातार दो दिन कोचिंग नहीं आए, सप्ताह में एक छात्र को अल्टरनेट दिनों अधिकतम 3 दिन ही बुलाया जाए। कोचिंग में आने वाले प्रत्येक छात्र द्वारा संस्थान में आने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।
कक्षा में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार रहेगी कि दो व्यक्तियों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी रहे, इसलिए एक कुर्सी छोड़कर बिठाया जाए एवं यदि बेंच व्यवस्था हो तो एक बेंच पर एक ही छात्र बैठे।संस्थान में किसी भी स्थिति में बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक छात्र उपस्थित नहीं हो।

कोचिंग संस्थान में यदि किसी छात्र या स्टाफ सदस्य की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव आए व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही निर्धारित 7 दिन के क्वॉरेंटाइन अवधि के बाद ही उसे प्रवेश दिया जाएगा। संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाकर अनिवार्य रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि रिकॉर्डिंग मांगने पर उपलब्ध कराई जा सके।कोचिंग संस्थानों के छात्रावास पूर्णत: बंद रहेंगे।

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