भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए अरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की आज हाईलेवल बैठक में चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसला हुआ। बैठक के बाद आयोग के सचिव ने पीएस जामोद ने कहा कि ओबीसी के लिए अरक्षित सीटों को छोड़कर अन्य सीटों पर चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। पहले दो चरणों के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर ही रहेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक के बाद आयोग के सचिव पीएस जामोद ने कहा कि बैठक में यह तय किया गया है कि आयोग ने जो कार्यक्रम जारी किया है उसी के अनुसार चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी सिर्फ ओबीसी के लिए अरक्षित सीटों पर चुनाव स्थगित रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ओबीसी के लिए अरक्षित सभी सीटों पर निर्वाचन प्रक्रिया स्थगति कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि पंचायतों के आरक्षण की कार्रवाई राज्य सरकार के क्षेत्राधिकारी में आती है इसलिए सरकार से आग्रह किया गया है कि आरक्षण की प्रक्रिया को री-नोटिफाइ कर एक सप्ताह में आयोग को अवगत कराए जिसके बाद उन सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
वहीं ओबीसी सीटों पर जिन उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है उनके आवेदन सुरक्षित रहेंगे जब निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होगी तो फिर निर्वाचन की प्रक्रिया फिर शुरु होगी। आयोग ओबीसी सीटों पर निर्वाचन की प्रक्रिया को नई सिरे से शुरु करेगी।