सागर (एमपी)। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने मध्यप्रदेश के सागर जिले के जिलाधिकारी को एक स्थानीय स्कूल द्वारा कथित तौर पर 'जय श्रीराम' का नारा लगाने पर 12 छात्रों को निलंबित करने के मामले में नोटिस जारी किया है। एक हिन्दी अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने यह नोटिस जारी किया है।
हालांकि स्कूल प्रशासन ने कहा कि नारा लगाने की बात सही नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार की दोपहर स्कूल के समक्ष प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।
परिषद के जिला पदाधिकारी श्रीराम रिछारिया ने बताया कि स्कूल की कार्रवाई संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अखबार में प्रकाशित इस खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर घटना की जांच कर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा है।
आयोग ने नोटिस में कहा कि यह मामला बच्चों को संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करने व शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 के उल्लंघन का गंभीर मामला प्रतीत होता है।
वहीं में स्कूल की प्राचार्य सिस्टर मौली ने बताया कि स्कूल में केवल एक छात्र को अनुशासनहीनता के लिए निलंबित किया गया है। मीडिया में सामने आई बात सही नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) अखिलेश पाठक ने कहा कि घटना के बारे में अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट सपना त्रिपाठी, डीईओ अखिलेश पाठक और नगर पुलिस अधीक्षक केपी सिंह की 3 सदस्यीय टीम ने सोमवार को जांच के लिए स्कूल का दौरा किया।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta