महिला ने 10 साल बाद दर्ज कराया रेप का मामला, अदालत ने किया खारिज, जानें क्यों?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
सोमवार, 8 जुलाई 2024 (11:51 IST)
जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (MP High Court) ने एक महिला की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज बलात्कार (rape) के मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों 'स्वेच्छा' से 10 साल से अधिक समय से रिश्ते में थे। 2 जुलाई के अपने आदेश में न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने कहा कि यह मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है।

ALSO READ: UP: बलिया में किशोरी से 4 नाबालिगों ने किया गैंगरेप, 3 आरोपी हिरासत में
 
आदेश के अनुसार महिला और पुरुष सुशिक्षित व्यक्ति हैं और उन्होंने 10 वर्षों से अधिक समय तक 'स्वेच्छा' से शारीरिक संबंध बनाए। आदेश में कहा गया है कि उस व्यक्ति द्वारा महिला से शादी करने से इनकार करने के बाद उनका रिश्ता टूट गया। अदालत ने कहा कि हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता (पुरुष) के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया जा सकता है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

सम्बंधित जानकारी

हिमाचल में सामने आई उड़ने वाली दुर्लभ गिलहरी, क्या है इसकी विशेषता

2011 से भी बड़ी तबाही आएगी 2025 में, सुनामी को लेकर एक महिला की भविष्यवाणी!

अब अमेरिका में ही बढ़ेगी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें

केजरीवाल ने शीश महल के रखरखाव पर हर महीने खर्च किए 31 लाख रुपए

वक्फ के बाद अब संघ की नजर ईसाइयों की भूमि पर

देशभर में रामनवमी की धूम, चल रही है भव्‍य तैयारी, प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं

LIVE: वक्फ विधेयक को मिली राष्‍ट्रपति मुर्मू की मंजूरी, बन गया नया कानून

Waqf Bill : वक्फ बिल को मिली राष्‍ट्रपति की मंजूरी, बना नया कानून

देश में लागू हुआ नया वक्‍फ कानून, राष्‍ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी

Waqf को लेकर कंगना रनौत ने साधा निशाना, कांग्रेस पर लगाया यह आरोप...

अगला लेख