बिना इजाजत विज्ञापन को लेकर भाजपा नेताओं पर प्रकरण

Webdunia
शनिवार, 4 मार्च 2017 (10:13 IST)
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को मणिपुर भाजपा के संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने के आदेश दिए। यह आदेश प्रमाणन समिति से समुचित अनुमति लिए बिना एक विज्ञापन को प्रकाशित करवाने के खिलाफ दिए गए हैं।
 
मणिपुर में चुनाव अधिकारियों की एक रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने राज्य निर्वाचन अधिकारी को चुनाव विज्ञापन छपवाने के लिए आठ समाचार पत्रों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं। विज्ञापन शुक्रवार को प्रकाशित किए गए तथा राज्य में पहले चरण के लिए मतदान आज चल रहा है।
 
मतदान के 48 घंटे पहले तक चुनाव विज्ञापन प्रकाशित करने पर कोई रोक नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनावों के समय शुरू किए गये एक नये नियम के मुताबिक इस प्रकार के विज्ञापनों पर प्रमाणन समिति से अनुमति लेनी होती है।
 
इसमें कहा गया है कि अनुमति के बिना कोई समाचारपत्र इस प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा। (भाषा) 

Show comments

जरूर पढ़ें

Israel-Iran Conflict : इजराइल-ईरान में क्यों है तनाव, भयंकर युद्ध हुआ तो भारत पर क्या होगा असर

एयर इंडिया विमान हादसे का क्या कनेक्शन है जगन्नाथ मंदिर और अच्युतानंद महाराज की गादी से

विमान हादसे में तुर्की का तो हाथ नहीं? बाबा रामदेव के बयान से सनसनी

इंसानी गलती या टेक्नीकल फॉल्ट, AI-171 के ब्लैक बॉक्स से सामने आएगा सच, जानिए कैसे खोलते हैं हादसे का राज

डोनाल्ड ट्रंप बोले- ईरान के पास बातचीत का दूसरा मौका, परमाणु समझौता कर तबाही को बचा लो

सभी देखें

नवीनतम

Coronavirus : दिल्ली में बढ़ा कोरोना का खतरा, 1 ही दिन में 3 लोगों की मौत, जानिए एक्टिव मरीजों की संख्‍या

DNA सैंपल से हुई विजय रुपाणी के शव की पहचान, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में गई थी जान

कौन था केदारनाथ के पास क्रैश हेलीकॉप्टर का पायलट राजवीर सिंह चौहान, क्या था उसका सेना से कनेक्शन?

ब्रिटेन के F35 फाइटर प्लेन की तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग, क्या है इस लड़ाकू विमान की विशेषता?

LIVE: AAIB करेगी हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच, DGCA ने लिया बड़ा फैसला

अगला लेख