कुलदीप सिंह सेंगर अपहरण और बलात्कार मामले में दोषी करार

Webdunia
सोमवार, 16 दिसंबर 2019 (15:16 IST)
नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने  भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव बलात्कार और अपहरण मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में सहआरोपी शशि को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। कोर्ट ने सजा ऐलान नहीं किया है। बलात्कार मामला सामने आने के बाद भाजपा ने कुलदीप सेंगर को निष्कासित कर दिया था।  
 
भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मामले में मुख्य आरोपी है। पुलिस के अनुसार सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के करीब ढाई साल बाद तीस हजारी कोर्ट में 10 दिसंबर को सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान हुए घटनाक्रमों के चलते पीड़ित एम्स में भर्ती है। उसके पिता-चाची-मौसी की मौत हो चुकी है, जबकि चाचा जेल में है।
 
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले को लखनऊ से दिल्ली कोर्ट ट्रांसफर हुआ था। 5 अगस्त से रोजाना बंद कमरे में सुनवाई हो रही थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के 9 गवाहों से जिरह हुई। पीड़ित का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में स्पेशल कोर्ट बनाया गया था।

सम्बंधित जानकारी

मोहन भागवत के बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले- RSS और मुसलमान समंदर के 2 किनारे हैं जो...

Operation Sindoor से Pakistan में कैसे मची थी तबाही, सामने आया नया वीडियो

लश्कर का खूंखार आतंकी सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान में ढेर, भारत में हुए 3 बड़े आतंकी हमलों में था शामिल

दरवाजे पर बारात और दुल्हन ने दुनिया को कहा अलविदा, झोलाछाप डॉक्टर के कारण मातम में बदली खुशियां

हिमाचल में साइबर हैकरों ने की 11.55 करोड़ की ठगी, सहकारी बैंक के सर्वर को हैक कर निकाले रुपए

मुंबई में 2 परिवारों के बीच झड़प में 3 लोगों की मौत, 4 घायल

सैन्य भर्ती केंद्र पर आत्मघाती हमला, 13 लोगों की मौत

Operation Sindoor पर अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का विवादित पोस्ट, दिल्ली से गिरफ्तार

Jyoti Malhotra : क्या पहलगाम हमले से जुड़े हैं ज्योति मल्होत्रा के तार, 5 दिन की पुलिस रिमांड पर, होगा पाकिस्तान की साजिश का खुलासा

दुनियाभर में झूठ परोसेगा Pakistan, विदेशों में जाएगा PAK का प्रतिनिधिमंडल, बिलावल भुट्टो करेंगे नेतृत्व

अगला लेख