कुलदीप सिंह सेंगर अपहरण और बलात्कार मामले में दोषी करार

Webdunia
सोमवार, 16 दिसंबर 2019 (15:16 IST)
नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने  भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव बलात्कार और अपहरण मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में सहआरोपी शशि को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। कोर्ट ने सजा ऐलान नहीं किया है। बलात्कार मामला सामने आने के बाद भाजपा ने कुलदीप सेंगर को निष्कासित कर दिया था।  
 
भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मामले में मुख्य आरोपी है। पुलिस के अनुसार सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के करीब ढाई साल बाद तीस हजारी कोर्ट में 10 दिसंबर को सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान हुए घटनाक्रमों के चलते पीड़ित एम्स में भर्ती है। उसके पिता-चाची-मौसी की मौत हो चुकी है, जबकि चाचा जेल में है।
 
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले को लखनऊ से दिल्ली कोर्ट ट्रांसफर हुआ था। 5 अगस्त से रोजाना बंद कमरे में सुनवाई हो रही थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के 9 गवाहों से जिरह हुई। पीड़ित का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में स्पेशल कोर्ट बनाया गया था।

सम्बंधित जानकारी

Chandrayaan-3 को लेकर ISRO का बड़ा खुलासा, क्या सच होगा आशियाने का सपना

Disha Salian Case से Maharashtra में सियासी भूचाल, अब नारायण राणे का बयान, उद्धव ठाकरे का 2 बार आया कॉल

Airlines ने लंदन हीथ्रो Airport पर फिर शुरू कीं उड़ानें, आग लगने से 18 घंटे बाधित था परिचालन

नागपुर हिंसा पर CM फडणवीस का नया बयान, दंगाइयों से होगी नुकसान की वसूली, नहीं चुकाने पर चलेगा बुलडोजर

Microsoft और Google को टक्कर देने की तैयारी में मोदी सरकार, बनाएगी Made in India वेब ब्राउजर

Sambhal violence : संभल हिंसा में पुलिस का बड़ा एक्शन, जामा मस्जिद कमेटी का सदर एडवोकेट जफर अली गिरफ्तार

LIVE: जम्‍मू कश्‍मीर में आतंकियों के साथ जबरदस्त मुठभेड़ शुरू

FPI ने लगातार 15वें हफ्ते की बिकवाली, Share Market से निकाले 1794 करोड़ रुपए

Rana Sanga row : राणा सांगा के बयान पर घमासान, अपनी पार्टी के सांसद के बचाव में क्या बोले अखिलेश यादव

RSS नेता दत्तात्रेय होसबाले बोले- संविधान का उल्लंघन है धर्म आधारित आरक्षण

अगला लेख