महँगा पड़ा अवयस्क से ब्याह

मिली पशुओं की देखरेख की सजा

Webdunia
रविवार, 26 सितम्बर 2010 (12:21 IST)
एक विवाहित व्यक्ति को एक अवयस्क का अपहरण कर उसके साथ ब्याह रचाना महँगा पड़ गया है। अदालत ने इस व्यक्ति को आदेश दिया है कि इस अपराध के बदले में वह एक साल तक घायल और बीमार पशुओं की देखरेख करे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने कहा कि अदालत आदेश देती है कि दोषी राजपाल को अच्छे व्यवहार के चलते दो साल के समय के लिए 10 हजार रुपए के मुचलके पर परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जाए। इसके साथ शर्त ये भी है कि वह एक साल के लिए बीमार और घायल पशुओं की देखभाल करे।

अदालत ने अलीगढ़ के निवासी राजपाल को आदेश दिया कि वह राजा गार्डन स्थित गैर सरकारी संगठन संजय गाँधी एनिमल केयर सेंटर में जाकर सप्ताह के तीन दिन एक-एक घंटे के लिए पशुओं की सेवा करे।

आदेश में कहा गया है कि अगर वह अनुपस्थित होता है या दोषी की ओर से शर्तों में कहीं उल्लंघन होता है, तो उसे दो साल के लिए साधारण कारावास की सजा दी जाएगी।

इसके पहले पेशे से फल विक्रेता और दो बच्चों के पिता 28 वर्षीय राजपाल को अपनी अवयस्क पड़ोसी से शादी करने के आरोप में धारा 363 (अवयस्क का अपहरण करना) और 366 (किसी महिला को शादी करने के लिए बाध्य करते हुए उसका अपहरण करना) का दोषी ठहराया गया था। (भाषा)

Show comments

जरूर पढ़ें

चीन की यह परियोजना भारत के लिए है 'वाटर बम', अरुणाचल के CM पेमा खांडू ने चेताया

nimisha priya : कैसे बचेगी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की जान, क्या होती है ब्लड मनी, किन हालातों में रुक सकती है फांसी

Donald Trump को Nobel Prize दिलाने के लिए उतावले क्यों हैं पाकिस्तान और इजराइल, क्या हैं नियम, कौन कर रहा है विरोध, कब-कब रहे हैं विवादित

बैकफुट पर CM रेखा गुप्ता, सरकारी आवास की मरम्मत का ठेका रद्द, जानिए कितने में हुआ था ठेका

Video : रिटायर होने के बाद क्या करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सहकारी कार्यकर्ताओं के सामने किया प्लान का खुलासा

सभी देखें

नवीनतम

JNU में रिटायरमेंट पर क्या बोले उपराष्‍ट्रपति धनखड़?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अब तक कितने देशों से मिले सम्मान

बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ आरोप तय, दिए थे देखते ही गोली मारने के आदेश

हिन्दी विवाद के बीच क्या बोले अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू

स्कूली छात्राओं के कपड़े उतरवाने के मामले में सीएम फडणवीस ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश