मानहानी मामले में केजरीवाल को समन जारी किया

Webdunia
शनिवार, 1 मार्च 2014 (00:23 IST)
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता नितिन गडकरी की आपराधिक मानहानि की शिकायत पर अरविन्द केजरीवाल को आरोपी के तौर पर समन जारी किया है। अदालत ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कथित तौर पर दिए गए बयान से शिकायतकर्ता की छवि को नुकसान हो सकता है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा ने 7 अप्रैल को केजरीवाल को आरोपी के तौर पर समन जारी करते हुए कहा कि आरोपी (केजरीवाल) को भादंसं की धारा 499-500 (मानहानि) के तहत समन किया जाए।

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता (गडकरी) सहित गवाहों के बयान और प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों के मद्देनजर केजरीवाल द्वारा दिए गए कथित बयान से शिकायतकर्ता की छवि को नुकसान पहुंचेगा और अन्य लोगों की नजरों में उनकी छवि खराब होगी।

आम आदमी पार्टी (आप) नेता के खिलाफ उस शिकायत पर समन भेजा गया है जिसमें गडकरी ने आरोप लगाए थे कि केजरीवाल ने उनका नाम भारत के सर्वाधिक भ्रष्ट लोगों की सूची में डालकर उनका अपमान किया है।

अदालत ने 4 पन्ने के अपने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त सामग्री है।

मजिस्ट्रेट ने कहा कि इन परिस्थितियों में यह अदालत प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट है कि भादंसं की धारा 499-500 के तहत आरोपी के खिलाफ कार्यवाही चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। (भाषा)

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